टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत, ‘विवाद से विश्वास’ स्कीम के तहत पेमेंट की डेडलाइन 30 सितंबर तक बढ़ाई गई

केंद्र सरकार ने विवाद से विश्वास स्कीम के तहत पेमेंट की डेडलाइन एक महीने बढ़ा दी है, जबकि एडिशनल अमाउंट के साथ पेमेंट की डेडलाइन अभी भी 31 अक्टूबर 2021 ही है।

पेमेंट की डेडलाइन 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाई गई
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने प्रत्यक्ष कर समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास’ के तहत भुगतान की तारीख एक महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दी है। ‘विवाद से विश्वास’ योजना के तहत विवादित कर, ब्याज, जुर्माने और शुल्क के मामलों का समाधान किया जाता है, इसमें किसी आकलन या पुन:आकलन आदेश में 100 फीसदी विवादित कर और 25 फीसदी विवादित जुर्माने या ब्याज या शुल्क के भुगतान के बाद मामले का समाधान हो जाता है। इसमें करदाता को ब्याज, जुर्माने की छूट के अलावा आयकर कानून के तहत किसी अभियोजन से छूट भी मिलती है।

विवाद से विश्वास के तहत पेंमेंट के लिए फॉर्म 3 जरूरी
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि फॉर्म 3 जारी करने और संशोधित करने मंल आ रही दिक्कतों को देखते हुए भुगतान की तिथि को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। विवाद से विश्वास के तहत भुगतान के लिए फॉर्म 3 जरूरी है। इससे पहले वित्त मंत्रालय ने जून में विवाद से विश्वास योजना के तहत भुगतान की तिथि को बढ़ाकर 31 अगस्त 2021 किया था, हालांकि करदाताओं के पास ब्याज की अतिरिक्त राशि के साथ 31 अक्टूबर 2021 तक भुगतान करने का विकल्प था। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि अतिरिक्त राशि के साथ भुगतान की 31 अक्टूबर 2021 की तिथि में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है।

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