दिल्ली अनलॉक-6: शर्तों के साथ शादी समारोह में 200 लोगों के शामिल होने की होगी अनुमति

दिल्ली में आज 1 नवंबर से अनलॉक-6 शुरु हो गया है, जिसके लिए दिल्ली सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। अनलॉक-6 के तहत कुछ शर्तों के साथ दिल्ली में आज से शादी समारोह में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी।

शादी समारोह में 200 लोग शामिल हो सकते हैं
दिल्ली की केजरीवाल सरकार की ओर से अनलॉक-6 को लेकर आदेश 31 अक्टूबर को जारी कर दिए गए थे। दिल्ली सरकार के इस आदेश में कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सब कुछ प्रतिबंधित रहेगा। आने वाले शादी के सीजन को देखते हुए दिल्ली सरकार की ओर से शादियों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में इजाफे को मंजूरी दे दी है। ध्यान रहे कि केंद्र सरकार की ओर से देश भर में शादी समारोह के लिए 200 लोगों की इजाजत पहले ही मिल गई थी, जिसे दिल्ली में आज से लागू किया गया है।

मास्क और सैनेटाइजर होंगे अनिवार्य
दिल्ली सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बंद हॉल में शादी करने पर अधिकतम 200 लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति होगी। इस दौरान बैंक्वेट हॉल मालिक को यह प्रवेश द्वार पर सैनेटाइजर का होना सुनिश्चित करना होगा। इस दौरान लोगों को कार्यक्रम में मास्क लगाना भी आवश्यक होगा। खुले मैदान में शादी के आयोजन के लिए स्थानीय जिला प्रशासन की ओर से लोगों की संख्या के बाबत इजाजत लेनी होगी।

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