
उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने कहा है कि 31 मार्च तक संपत्तिकर जमा करें, नहीं तो कार्रवाई होगी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष छैल बिहारी गोस्वामी ने संपत्ति मालिकों से अपील की है कि वे 15 फीसदी छूट की चल रही योजना का लाभ उठाने के लिए 31 मार्च, 2021 तक संपत्ति कर जमा कर सकते हैं।
31 मार्च तक संपत्तिकर जमा करें
उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने कहा है कि 31 मार्च तक संपत्तिकर जमा करें, नहीं तो कार्रवाई होगी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष छैल बिहारी गोस्वामी ने संपत्ति मालिकों से अपील की है कि वे 15 फीसदी छूट की चल रही योजना का लाभ उठाने के लिए 31 मार्च, 2021 तक संपत्ति कर जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके बाद जिन संपत्ति मालिकों का संपत्तिकर जमा नहीं होगा, उन पर निगम कार्रवाई की भी योजना बना रहा है, इसलिए नागरिक समय रहते संपत्तिकर जमा कर दें।
अभी निगम की आर्थिक स्थिति खराब
गोस्वामी ने कहा कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन के कारण उत्तरी दिल्ली नगर निगम इस समय खराब आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, निगम की आय के स्त्रोत पार्किंग और विज्ञापन से आय भी कोरोना के चलते प्रभावित हुई है, इसलिए नागरिकों की दी जाने वाली सेवाओं को जारी रखने के लिए फंड की आवश्यकता है। इसलिए जो भी संपत्ति मालिक हैं वे अपनी-अपनी संपत्ति का बकाया संपत्तिकर जमा कर दें।
संपत्तिकर ऑनलाइन जमा करा सकते हैं
गोस्वामी ने कहा कि निगम की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन संपत्तिकर जमा किया जा सकता है, वहीं जोन के कार्यालय से भी संपत्तिकर जमा करने की सुविधा है। गोस्वामी ने कहा कि निगम का लक्ष्य है कि 12 लाख संपत्तियों को निगम के संपत्तिकर पोर्टल से जोड़ा जाए, ताकि निगम को भी आय हो और नागरिकों को भी कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े।