दिल्ली में अब LG की सरकार, हर फैसले पर दिल्ली के CM को लेनी होगी LG से इजाजत

देश की राजधानी दिल्ली में अब केजरीवाल सरकार की जगह बैजल सरकार ने ले ली है। दिल्ली में अब दिल्ली के उपराज्यपाल यानि एलजी की मंजूरी के बिना दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से कोई कदम नहीं उठा सकता है, यानि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगर कोई फैसला लेते हैं तो पहले उसको उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास भेजा जाएगा।

दिल्ली में सरकार का मतलब अब LG की सरकार
दिल्ली में आज 27 अप्रैल से सरकार का मतलब अब एलजी की सरकार हो गई है। केंद्र सरकार ने दोनों सदनों द्वारा पास किए गए बिल ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार (संशोधन) अधिनियम 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद अब नोटिफाई कर दिया है, इसका मतलब यह हुआ कि आज से यह कानून दिल्ली में लागू हो गया है। इस कानून के लागू होने का मतलब साफ है कि अब दिल्ली में दिल्ली सरकार का कोई फैसला बिना उपराज्यपाल की मंजूरी के लागू नहीं किया जा सकता है।

जीएनटीसीडी एक्ट को अधिसूचित किया गया
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि जीएनटीसीडी (गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली) एक्ट यानि ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार (संशोधन) अधिनियम 2021, को 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है, अब दिल्ली में सरकार का अर्थ उपराज्यपाल है।’ इसका मतलब साफ है कि अब उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना दिल्ली सरकार अपनी मर्जी से कोई कदम नहीं उठा सकती है यानि दिल्ली सरकार अगर कोई फैसला लेती है तो उसको उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा और उपराज्यपाल के सहमति के बाद ही दिल्ली में कोई फैसला लागू होगा।

प्रशासनिक प्रस्ताव कम से कम 7 दिन पहले भेजने होंगे
केंद्रीय गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन के हस्ताक्षर के साथ जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 15) की धारा एक की उपधारा-2 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 27 अप्रैल 2021 से अधिनियम के प्रावधानों को लागू करती है।’ जीएनटीसीडी एक्ट 2021 के मुताबिक अब से दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल के पास विधायी प्रस्ताव कम से कम 15 दिन पहले और प्रशासनिक प्रस्ताव कम से कम 7 दिन पहले भेजने होंगे, इसका मतलब यह होगा कि दिल्ली सरकार अगर दिल्ली में कोई कानून लागू करना चाहती है या कोई फैसला लेना चाहती है तो उससे जुड़ी हुई जानकारी पहले उपराज्यपाल को देनी जरूरी होगी और उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ही वह फैसला दिल्ली में लागू किया जा सकेगा।

जीएनटीसीडी बिल संसद में मार्च में पारित हुआ था
ध्यान रहे कि जीएनटीसीडी बिल 2021 लोकसभा में 22 मार्च, 2021 और राज्यसभा में 24 मार्च, 2021 को पारित हुआ था। राज्यसभा में जीएनटीसीडी एक्ट पास होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये दिल्ली की जनता का अपमान है, वहीं, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्विट करके कहा था कि ‘आज लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है।’ सिसोदिया ने इसे लोकतंत्र के लिए दुखद दिन करार दिया था।

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