
पंजाब नेशनल बैंक यानि पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी और भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा। नीरव मोदी जनवरी, 2018 में भारत छोड़कर फरार हो गया था।
नीरव मोदी को लाया जाएगा भारत
यूनाइटेड किंगडम यानि यूके की अदालत ने आज 25 फरवरी को पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी की अपील खारिज करते हुए कहा कि उसे जल्द से जल्द भारत भेजा जाए। अदालत ने कहा कि नीरव मोदी ने पूरे मामले में सबूत मिटाए, गवाहों को धमकाया, नीरव मोदी को भारत में चल रहे केस में जवाब देना है, नीरव मोदी के लिए आर्थर रोड जेल के बैरक 12 ही सही है। अदालत ने कहा कि नीरव मोदी का मामला प्रत्यर्पण कानून की अपेक्षाओं को पूरा करता है। प्रत्यर्पण से बचने के लिए नीरव मोदी की तरफ से भारत में सरकारी दबाव, मीडिया ट्रायल और अदालतों की कमजोर स्थिति को लेकर दी गई दलीलों को लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने खारिज कर दिया।
नीरव को दोषी ठहराने लायक सबूत मौजूद- कोर्ट
वेस्टमिंस्टर कोर्ट के जज सैमुअल गूजी ने कहा कि नीरव मोदी को दोषी ठहराने लायक जरूरी सबूत मौजूद हैं। अदालत ने यह भी माना कि नीरव मोदी ने सबूत मिटाने और गवाहों को धमकाने की साजिश रची। नीरव मोदी की मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं को लेकर दी गई दलील को भी अदालत ने खारिज करते हुए कहा कि नीरव मोदी को मुंबई के आर्थर रोड जेल में पर्याप्त चिकित्सा दी जाएगी और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल भी की जाएगी।
नीरव 19 मार्च, 2019 को हुआ था गिरफ्तार
वेस्टमिंस्टर कोर्ट के इस फैसले को ब्रिटेन की गृह सचिव प्रीति पटेल के पास भेजा जाएगा जो तय करेंगी कि इस मामले में हाई कोर्ट में अपील की अनुमति दी जाए या नहीं। नीरव मोदी को प्रत्यर्पण वारंट पर 19 मार्च, 2019 को गिरफ्तार किया गया था और प्रत्यर्पण मामले के सिलसिले में हुई कई सुनवाइयों के दौरान वह वॉन्ड्सवर्थ जेल से वीडियो लिंक के जरिए शामिल हुआ था। नीरव मोदी फिलहाल लंदन की एक जेल में बंद है। नीरव मोदी जनवरी, 2018 में भारत छोड़कर फरार हो गया था, इसी के बाद भारत सरकार ने नीरव मोदी को प्रत्यर्पित करने की प्रक्रिया शुरू की थी।