रंजीत सिंह मर्डर केस में गुरमीत राम रहीम समेत 5 दोषियों को उम्रकैद की सजा, CBI कोर्ट ने सुनाया फैसला

रंजीत सिंह हत्याकांड मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम तथा अन्य चार दोषियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

गुरमीत राम रहीम समेत 5 दोषियों को उम्रकैद की सजा
डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह हत्याकांड के मामले में गुरमीत राम रहीम तथा अन्य 4 दोषियों को आज उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। रंजीत सिंह हत्याकांड मामले में आज 18 अक्टूबर को 19 साल बाद फैसला आया है। पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने राम रहीम और अन्य 4 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने राम रहीम पर 31 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जबकि बाकी 4 दोषियों को 50-50 हजार रुपए का जुर्माना देने के लिए कहा गया है।

राम रहीम को कोर्ट ने पहले ही दोषी करार दे दिया था
दरअसल, रंजीत सिंह हत्याकांड के मामले में गुरमीत राम रहीम को अदालत ने पहले ही दोषी करार दे दिया था, लेकिन उस समय अदालत ने उनकी सजा का ऐलान नहीं किया था। इस हत्याकांड मामले में एक और आरोपी की 1 साल पहले मौत हो गयी थी। ध्यान रहे कि साध्वियों से रेप और पत्रकार की हत्या के मामले में गुरमीत राम रहीम पहले से ही जेल में सजा काट रहा है।

रंजीत सिंह की साल 2002 में हत्या कर दी गई थी
गौरतलब है कि पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की साल 2002 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक अज्ञात पत्र प्रसारित करने में संदिग्ध भूमिका के चलते रंजीत सिंह की हत्या की गई थी, इस पत्र में बताया गया था कि डेरा प्रमुख डेरा मुख्यालय में किस प्रकार महिलाओं का यौन शोषण करता है।

अन्य मामले में राम रहीम पहले से ही सजा काट रहे हैं
सीबीआई के मुताबिक, डेरा प्रमुख राम रहीम का मानना था कि इस अज्ञात पत्र को प्रसारित करने के पीछे रंजीत सिंह था और उसने उसकी हत्या की साजिश रची। गुरमीत राम रहीम फिलहाल रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं, उन्हें साल 2017 में 2 अनुयायियों के साथ दुष्कर्म के जुर्म में 20 साल जेल की सजा सुनायी गई थी। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में भी गुरमीत राम रहीम को उम्रकैद की सजा हो चुकी है। यह CBI का तीसरा केस है जिसमें राम रहीम को सजा सुनाई गई है। राम रहीम के खिलाफ एक और केस है, इस मामले में अब तक फैसला नहीं आया है।

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