
हरियाणा में अब प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसदी सीटें आरक्षित होंगी। हरियाणा के लोगों को राज्य की प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देने वाला बिल को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है।
राज्यपाल सत्यदेव आर्य ने बिल को दी मंजूरी
हरियाणा के लोगों को राज्य की प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देने वाले बिल को आज 2 मार्च को हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने अपनी सहमति दे दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा के युवाओं को राज्य के निजी उद्योग में 75 फीसदी रोजगार के बिल पर राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने आज ही अपनी सहमति दे दी है, नोटिफिकेशन की प्रक्रिया जल्द हो जाएगी।
दुष्यंत ने कहा- हरियाणा प्रदेश को बधाई
हरियाणा के उपमुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के नेता दुष्यंत चौटाला ने भी इस संबंध में ट्वीट करके कहा कि राज्यपाल ने बिल को मंजूरी दी है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ‘बहुत खुशी के साथ आप सबसे साझा कर रहा हूं कि महामहिम राज्यपाल की अनुमति के बाद ‘The Haryana State Employment of Local Candidates Act, 2020′ आज से पूरे हरियाणा में लागू हो गया, जिससे प्राइवेट सेक्टर में 75 फीसदी नौकरियां हरियाणा के युवाओं के लिए आरक्षित हो गई, हरियाणा प्रदेश को बधाई।’
ये पल मेरे लिए भावुक करने वाला- दुष्यंत
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ‘हरियाणा के लाखों युवाओं से किया हमारा वादा आज पूरा हुआ है, अब प्रदेश की सभी प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी हरियाणा के युवा होंगे, सरकार का हिस्सा बनने के ठीक 1 साल बाद आया ये पल मेरे लिए भावुक करने वाला है, जननायक की प्रेरणा और आपके सहयोग से सदैव आपकी सेवा करता रहूं, यही मेरी कामना है।’ ध्यान रहे कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण देने संबंधी वायदे किए थे। वर्तमान में हरियाणा में भाजपा-जेजेपी गठबंधन की सरकार है।
बिल पिछले साल नवंबर में पारित हुआ था
ध्यान रहे कि हरियाणा सरकार ने इस बिल को पिछले साल नवंबर में विधानसभा में पारित किया था, जिसके बाद विधेयक राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के पास मंजूरी के लिए भेजा था। करीब चार महीने बाद राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने इसे मंजूरी दे दी, जिसके तहत अब प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में राज्य के युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण मिलेगा।
75% सीटें अब स्थानीय लोगों के लिए रिजर्व
गौरतलब है कि हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी स्थान राज्य के युवाओं के लिए आरक्षित होगा, इससे जुड़े अध्यादेश के ड्राफ्ट को कैबिनेट ने 6 जुलाई, 2020 को अपनी मंजूरी दे दी थी। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य की प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी स्थानीय युवकों की भर्ती अनिवार्य करने को लेकर इस अध्यादेश को कैबिनेट के सामने रखा था, जिसे बाद में पास कर दिया गया था।