देशव्यापी लॉकडाउन-3 का ऐलान, देश में क्या खुलेगा तथा क्या बंद रहेगा…जानिए !

वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने आज देशव्यापी लॉकडाउन-3 का ऐलान कर दिया है। अब देशव्यापी लॉकडाउन 17 मई तक लागू रहेगा, लेकिन इस दौरान कुछ छूट भी दी गई है, इसके लिए पूरे देश के जिलों को तीन भागों में रेड, ऑरेंज तथा ग्रीन जोन में बांट दिया गया है।

देशव्यापी लॉकडाउन 17 मई तक लागू रहेगा

वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने आज देशव्यापी लॉकडाउन-3 का ऐलान कर दिया है। अब देशव्यापी लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, अब यह 17 मई लागू रहेगा, लेकिन इस दौरान कुछ छूट भी  दी गई है, इसके लिए पूरे देश के जिलों को तीन भागों में रेड, ऑरेंज तथा ग्रीन जोन में बांट दिया गया है। ध्यान रहे कि केंद्र सरकार द्वारा 25 मार्च से 14 अप्रैल तक देशव्यापी लॉकडाउन-1, 15 अप्रैल से 3 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन-2 तथा 4 मई से 17 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन-3 लागू रहेगा।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देशव्यापी लॉकडाउन-3 का ऐलान किया

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देशव्यापी लॉकडाउन-3 का ऐलान करते हुए लॉकडाउन की शर्तों में बदलाव भी किया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के आधार पर देश के सभी जिलों को रेड, ऑरेंज तथा ग्रीन जोन में बांट दिया है, इनमें से ग्रीन तथा ऑरेंज जोन में शर्तों के साथ लॉकडाउन में कुछ ढील दी जाएगी, ऐसे में आपके लिए यह समझना जरूरी होगा कि आपका जिला किस जोन में आता है तथा फिर उसी हिसाब से आपके इलाके में छूट तथा प्रतिबंध लागू रहेगा।

देश के 130 जिले रेड, 284 जिले ऑरेंज तथा 319 जिले ग्रीन जोन में

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई जिलों की सूची में 3 मई के बाद यानि 4 मई से देश के कुल 733 जिलों में 130 जिलों को रेड, 284 जिलों को ऑरेंज तथा 319 जिलों को ग्रीन जोन में शामिल किया गया है। वहीं, देश के बड़े शहरों में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बंगलूरू तथा अहमदाबाद को अब भी रेड जोन में ही रखा है।

हवाई यात्रा, सामान्य ट्रेन, मेट्रो बंद रहेगा

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में हवाई यात्रा, सामान्य ट्रेन, मेट्रो तथा सड़क मार्ग से अंतरराज्यीय परिवहन के साथ ही स्कूल, कॉलेज, शैक्षिण संस्थान, सिनमा हॉल तथा कोचिंग संस्थान का संचालन भी बंद रहेगा। इसके अलावा रेस्टोरेंट, होटल, पूजा स्थल तथा लोगों के एक जगह एकत्र होने पर रोक जारी रहेगी। लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की इजाजत नहीं होगी।

तीनों जोन में गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों तथा बच्चों को घर में रहना जरूरी

केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सभी प्रकार के गैर जरूरी यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा, स्थानीय प्रशासन लोगों की आने-जाने पर रोक लगाने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत कर्फ्यू की घोषणा भी कर सकता है। देश के तीनों जोन में गर्भवती महिलाओं, 65 वर्ष के अधिक आयु के बुजुर्गों तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर में रहना जरूरी होगा।

कंटेनमेंट जोन में दवा की दुकानें बंद रहेंगी

देश के तीनों जोन रेड, ऑरेंज तथा ग्रीन जोन में दवा की दुकानें खुली रहेंगी, किसी भी जोन में इनके संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, हालांकि इस दौरान इनको सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जरूरी है, कंटेनमेंट जोन में दवा की दुकानें बंद रहेंगी। रेड जोन घोषित किए गए जिलों में टैक्सी तथा कैब के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा, वहीं कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियां पूर्णत प्रतिबंधित होंगी। रेड जोन में नाई की दुकानें अभी बंद रहेंगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़ कर सभी तरह की दुकानें खुलेंगी

केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक तथा  विनिर्माण के कार्य, मनरेगा के कार्य, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट-भट्ठे पर काम जारी रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी तरह की दुकानें खुलेंगी। रेड जोन में कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन के लिए भी अनुमति दी गई है। रेड जोन घोषित शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्लांटेशन का काम, सभी प्रकार के स्वास्थ्य सेवाएं, मरीजों को एयर एंबुलेंस से ले जाने की भी छूट दी गई है।

चार पहिया गाड़ियों में ड्राइवर के अलावा 2 पैसेंजर ही बैठ सकते हैं

केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, ऑरेंज जोन में रेड जोन की सभी छूट जारी रहेंगी, साथ ही लॉकडाउन-3 में टैक्सी तथा कैब के संचालन की अनुमति होगी, लेकिन इसमें ड्राइवर के अलावा एक पैसेंजर से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। इसके अलावा छूट प्राप्त सेवाओं में शामिल लोगों तथा व्हीकल को जिले के बाहर आने-जाने की अनुमति होगी। चार पहिया गाड़ियों में ड्राइवर के अलावा 2 पैसेंजर ही बैठ सकते हैं, बाइक पर पीछे एक सवारी के बैठने की अनुमति होगी।

ग्रीन जोन में शराब तथा पान की दुकानें खोलने की अनुमति

केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, ग्रीन जोन में शराब तथा पान की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन एक दूसरे से 2 गज की दूरी रखनी होगी तथा एक समय में 5 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रह सकते हैं। ग्रीन जोन घोषित जिलों में पूरे देश में प्रतिबंधित सेवाओं तथा एक्टिविटी को छोड़ कर अन्य सभी एक्टिविटी को अनुमति दी गई है। ग्रीन जोन में 50 प्रतिशत लोगों के साथ बसें चल सकती हैं तथा डिपो में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करने की अनुमति होगी।

रेड जोन में फाइनेंशियल सेक्टर भी खुले रहेंगे

केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, रेड जोन में फाइनेंशियल सेक्टर भी खुले रहेंगे, इनमें बैंक, गैर बैंकिंग इकाइयां, इंश्योरेंस तथा कैपिटल मार्केट एक्टिविटी और क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी शामिल हैं। रेड जोन में आंगनवाड़ी, बिजली, पानी, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, टेलिकम्यूनिकेशन, इंटरनेट, कोरियर तथा पोस्टल सर्विस भी जारी रहेगी। रेड जोन में अधिकतर कॉमर्शियल और प्राइवेट स्टेब्लिशमेंट को छूट दी गई है, इसमें प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी और डॉटा, कॉल सेंटर्स, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, प्राइवेट सिक्योरिटी तथा जो स्वयं बिजनेस चलाते हैं उनको छूट रहेगी।

भारत में कोरोना पॉजिटिव केस 37,200 के पार, मरने वालों की संख्या 1222 पहुंची

गौरतलब है कि अब तक भारत में कोरोना वायरस पॉजिटिव केसों की संख्या करीब 37,200 से ज्यादा हो चुकी है, कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 9872 हो गई है, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या 1222 हो चुकी है। अब तक पूरे विश्व में कोरोना पॉजिटिव केसों की कुल संख्या 33 लाख 65 हजार को पार कर चुकी है तथा इससे मरने वालों की संख्या 2 लाख, 37 हजार को पार कर चुकी है। विश्व में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसों की कुल संख्या अमेरिका में करीब 11 लाख, 12 हजार पहुंच चुकी है, जबकि इससे मरने वालों की संख्या यहां करीब 64,900 हो चुकी  है।

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