नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयरलाइंस कंपनी इंडिगो पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इंडिगो पर यह जुर्माना रांची एयरपोर्ट पर एक एक दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में चढ़ने से रोकने के कारण लगाया गया है।
डीजीसीए ने इंडिगो पर लगाया 5 लाख का जुर्माना
रांची एयरपोर्ट पर दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में ना चढ़ने देने को लेकर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो एयरलाइंस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने इस घटना पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि रांची एयरपोर्ट पर इंडिगो के ग्राउंड स्टाफ ने दिव्यांग बच्चे के साथ जैसा व्यवहार किया वो गलत था। इसके साथ ही डीजीसीए ने इंडिगो को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। इंडिगो ने बच्चे को फ्लाइट में ना चढ़ने देने के पीछे तर्क दिया था कि बच्चा विमान यात्रा से घबरा रहा था। मामला सामने आने के बाद डीजीसीए ने इस घटना की जांच के आदेश दिए थे। डीजीसीए ने इस मामले में इंडिगो एयरलाइंस को 26 मई 2022 तक जवाब दाखिल करने का समय दिया था।
दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में चढ़ने नहीं दिया गया
ध्यान रहे कि रांची एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस ने एक दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट पर चढ़ने से रोक दिया। इंडिगो ने कहा था कि फ्लाइट में बोडिंग के समय बच्चा काफी घबराया हुआ था और अग्रेसिव था, बच्चे का यह व्यवहार फ्लाइट में बैठे बाकी यात्रियों को परेशानी में डाल सकता था इसलिए सुरक्षा का हवाला देते हुए इंडिगो एयरलाइंस ने दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में बोडिंग से पहले रोक दिया था। यह घटना 7 मई 2022 को रांची एयरपोर्ट पर हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट के दौरान हुई थी।
इस मामले की जांच सिंधिया की निगरानी में हुई
इस दौरान काफी हंगामे के बाद सोशल मीडिया पर खबर वायरल हो गई। ट्विटर पर मामला ट्रेंड करने लगा तो केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय ने मामले पर संज्ञान लिया। केंद्रीय नागर उड्डयन एवं विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करके कहा था कि इस मामले की जांच उनकी निगरानी में होगी। डीजीसीए ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की टीम का गठन किया, इस टीम ने रांची और हैदराबाद जाकर एक हफ्ते के भीतर मामले से जुड़े सबूत जमा किए। समिति की रिपोर्ट के आधार पर अब इंडिगो एयरलाइंस पर कार्रवाई की गई है।