
किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले में 21 साल की बेंगलुरू की पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि को आज जमानत मिल गई है। दिशा रवि को 13 फरवरी, 2021 को बेंगलुरू से दिल्ली पुलिस ने टूलकिट मामले में गिरफ्तार किया था।
दिशा रवि तिहाड़ जेल से रिहा
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज 23 फरवरी को टूलकिट मामले में पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि को जमानत दे दी। पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज जस्टिस धर्मेंद्र राणा ने दिशा रवि को 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी है। पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज देर रात दिशा रवि को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। दिशा रवि को आज सुबह पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश किया गया था।
दिशा को कोर्ट ने 1 दिन की रिमांड पर भेजा था
ध्यान रहे कि पटियाला हाउस कोर्ट ने कल 22 फरवरी को दिशा रवि को पूछताछ के लिए एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था, कल दिशा रवि की 3 दिन की न्यायिक हिरासत समाप्त होने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था। दिल्ली पुलिस ने 22 फरवरी को पटियाला हाउस कोर्ट से दिशा रवि की 5 दिन के लिए रिमांड की मांग की थी, लेकिन अदालत ने 1 दिन की रिमांड दी थी।
दिशा को बेंगलुरू से गिरफ्तार किया गया था
ध्यान रहे कि दिल्ली पुलिस ने टूलकिट मामले में 13 फरवरी को दिशा रवि को बेंगलुरू से गिरफ्तार किया था, दिशा रवि पर आरोप है कि किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए उसने सोशल मीडिया पर टूलकिट शेयर किया था, इस टूलकिट को जलवायु एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने शेयर किया था। दिल्ली पुलिस का यह आरोप है कि यह टूलकिट देश में अशांति फैलाने वाला था और इसके जरिए हिंसा फैलाने की साजिश रची गई थी।