
केंद्र सरकार ने कोरोना संकट की वजह से एक बार फिर आयकर दाताओं को बड़ी राहत दी है। अब टैक्सपेयर्स 30 नवंबर तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानि आईटीआर फाइल कर सकेंगे। इससे पहले आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तय की गई थी।
आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर
केंद्र सरकार ने आकलन वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित और संशोधित आईटीआर की फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 कर दी है। पहले आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च थी, लेकिन कोरोना संकट की वजह से डेडलाइन को 3 बार बढ़ाया जा चुका है। अब आयकर दाताओं को 2 और महीने का वक्त मिल गया है, जिसके बाद लोग अब आसानी से 30 नवंबर से पहले अपना आईटीआर फाइल कर पाएंगे।
कोरोना की वजह से टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत
सीबीडीटी ने कहा कि कोरोना संकट की वजह से लोगों को ये राहत दी गई है। सीबीडीटी ने बताया कि 1 अप्रैल, 2020 से 29 सितंबर, 2020 तक 33.54 लाख टैक्सपेयर्स के 1,18,324 करोड़ रुपए रिफंड किए गए, जिसमें 32,230 करोड़ रुपए आयकर दाताओं के और 86,094 करोड़ रुपए कॉरपोरेट टैक्स के रूप में रिटर्न किए गए। सीबीडीटी के मुताबिक, 30 नवंबर के बाद आईटीआर फाइल करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
टैक्सपेयर्स के लिए नया फॉर्म 26AS जारी
गौरतलब है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए नया 26AS फॉर्म जारी किया गया है। आयकर विभाग द्वारा जारी नए फॉर्म से रिर्टन भरना और आसान हो गया है। आईटीआर दाखिल करते समय आय के सभी स्रोतों का उल्लेख करना आवश्यक है, इसके अलावा कोई गलत जानकारी ना दें।