
देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में कमी और लगातार सुधरते हालात के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली में अनलॉक पार्ट-3 का ऐलान कर दिया जिसके तहत दिल्ली वालों को कई चीजों में रियायत दी गई है।
केजरीवाल ने किया अनलॉक-3 का ऐलान
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज 13 जून को दिल्ली में अनलॉक पार्ट-3 का ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति सुधर रही है, हमारे सामने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की चिंता है, साथ ही तीसरी लहर की तैयारी पर भी जोर है, अब हम धीरे-धीरे एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं जिसके तहत कई चीजों को पूरी तरह से खोला जाएगा, कुछ चीजें पूरी तरह से बंद होंगी और कुछ को पाबंदियों के साथ खोला जा सकेगा।
साप्ताहिक बाजार खोलने का भी फैसला
अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के वेल्थ मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए कल यानि 14 जून से अनलॉक पार्ट-3 के तहत कई आर्थिक गतिविधियों को मंजूरी दी है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में ऑड-ईवन सिस्टम को खत्म कर 14 जून के सुबह 5 बजे के बाद से कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी है। नई गाइडलाइंस के तहत कुछ शर्तों के साथ दिल्ली में कल से मॉल और बाजारों में स्थित सभी दुकानें सुबह 10 से रात 8 बजे तक फिर से रोज खुल सकेंगी। नई गाइडलाइंस के तहत दिल्ली एक जोन में एक दिन में एक साप्ताहिक बाजार खोलने का भी फैसला हुआ है।
अनलॉक-3 के प्रमुख तथ्य
– सरकारी दफ्तर में ग्रेड-1 ऑफिसर 100 फीसदी क्षमता से काम करेंगे और बाकी स्टाफ 50 फीसदी ऑफिस में और 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम करेंगे।
– प्राइवेट दफ्तरों को 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खोला जा सकेगा।
– सभी स्टैंड अलोन शॉप, नेबरहुड शॉप, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की दुकानें बिना ऑड-ईवन नियम से सभी दिनों पर खोली जा सकेंगी, हालांकि गैर जरूरी सामान/सेवाओं से संबंधित दुकानों को खोलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक होगा।
– सभी मार्केट, मार्केट काम्प्लेक्स और मॉल सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे।
– रेस्टोरेंट 50 फीसदी सीटिंग कैपेसिटी के साथ खोले जा सकेंगे।
– मार्केट, मार्केट कॉम्प्लेक्स, मॉल और रेस्टोरेंट को एक हफ्ते के लिए यानि 21 जून सुबह 5 बजे तक ट्रायल बेसिस पर खोलने की अनुमति है।
– 50 फीसदी वेंडर्स के साथ एक जोन में एक दिन में एक साप्ताहिक बाजार खोलने की इजाजत होगी, सड़क के किनारे साप्ताहिक बाजार लगाने की इजाजत नहीं होगी।
– शादी में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे और सिर्फ कोर्ट या घर पर ही शादी समारोह की इजाजत होगी।
– अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते।
– दिल्ली मेट्रो 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेगी।
– दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर बसों को अधिकतम 50 फीसदी सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलाया जा सकेगा।
– ऑटो और रिक्शा में 2 यात्री, टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा, फट-फट सेवा में अधिकतम 2 यात्री, मैक्सी कैब में 5 यात्री और आरटीवी में अधिकतम 11 यात्रियों को एक साथ यात्रा करने की इजाजत होगी।
– धार्मिक स्थलों को खोला जा सकेगा लेकिन श्रद्धालुओं को आने की अनुमति नहीं होगी।
– स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल कोचिंग तथा ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे।
– सभी समाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, सांस्कृतिक, त्योहारों से सम्बंधित आयोजनों पर पाबंदी होगी।
– स्विमिंग पूल, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिनेमाघर, थिएटर तथा मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे।
– एंटरटेनमेंट पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, वॉटर पार्क, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल, स्पा, जिम, योग संस्थान, पब्लिक पार्क तथा गार्डन बंद रहेंगे।