दिल्ली में 1 सितंबर से खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान, DDMA ने जारी की गाइडलाइंस

देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी आने के साथ ही लॉकडाउन संबंधी नियमों में भी ढील मिलने लगी है। इस बीच 1 सितंबर 2021 से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने को लेकर डीडीएमए ने एसओपी जारी कर दी है।

1 सितंबर से खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान
दिल्ली में कोरोना के मामलों में आ रही कमी के बाद दिल्ली सरकार ने अब स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को खोलने का फैसला किया है। दिल्ली में 1 सितंबर 2021 यानि बुधवार से स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान खुलने जा रहे हैं इसके लिए बकायदा DDMA (डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी) ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। क्लास रूम की सीटिंग क्षमता के अधिकतम 50 फीसदी तक बच्चे एक बार में क्लास कर सकेंगे। दिल्ली में 1 सितंबर 2021 से फिलहाल 9वीं से 12वीं क्लास तक के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं, इसके बाद 8 सितंबर 2021 से छठी से 8वीं क्लास के विद्यार्थियों को स्कूल बुलाया जाएगा।

इन नियमों और गाइडलाइंस का करना होगा पालन
1. क्लास रूम की सीटिंग क्षमता के अधिकतम 50 फीसदी तक बच्चे एक बार में क्लास कर सकेंगे। हर क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अलग-अलग समय का फॉर्मूला होगा।
2. मॉर्निंग और ईवनिंग शिफ्ट के स्कूलों में दोनों शिफ्टों के बीच कम से कम 1 घंटे का गैप जरूरी होगा। बच्चों को अपना खाना, किताबें और अन्य स्टेशनरी का सामान एक-दूसरे से साझा नहीं करने की सलाह देने को कहा गया है।
3. लंच ब्रेक को किसी ओपन एरिया में इस अलग-अलग समय पर रखने की सलाह दी गई है ताकि एक समय मे ज्यादा भीड़ एकत्र न हो।
4. सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह से किया जाए कि एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था हो। बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए माता-पिता की मंजूरी जरूरी है।
5. कोई अभिभावक यदि अपने बच्चे को स्कूल भेजना नहीं चाहता है तो इसके लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले टीचर स्टाफ या छात्र को स्कूल आने की इजाज़त नहीं होगी।
6. स्कूल परिसर में एक क्वारंटीन रूम बनाना अनिवार्य है, जहां जरूरत पड़ने पर किसी भी बच्चे या स्टाफ को रखा जा सकता है।
7. यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल के कॉमन एरिया की साफ-सफाई नियमित तौर पर हो रही है। शौचालयों में साबुन और पानी का इंतजाम होना चाहिए साथ ही स्कूल परिसर में थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर और मास्क आदि की उपलब्धता होना चाहिए।
8. एंट्री गेट पर थर्मल स्कैनर अनिवार्य होगी। बच्चों के साथ-साथ स्टाफ के लिए भी मास्क जरूरी होग, इससे अलग एंट्री गेट पर ही बच्चों के हाथ सैनिटाइज कराए जाएंगे।
9. हेड ऑफ स्कूल को एसएमसी मेंबर्स के साथ मीटिंग, कोविड प्रोटोकॉल प्लान और थर्मल स्कैनर, साबुन और सैनिटाइजर आदि का इंतजाम कर लेने के लिए कहा गया है।
10. स्कूल प्रमुखों को ये भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि स्कूल में आने वाले सभी टीचर और स्टाफ वैक्सीनेटेड हों, अगर नहीं हैं तो इसे प्रमुखता देनी होगी।
11. जिन स्कूलों में वैक्सीनेशन और राशन बांटने का काम चल रहा है वहां उस हिस्से को स्कूल में एकेडमिक एक्टिविटी वाली जगह से अलग रखा जाएगा, इसके लिए अलग एंट्री-एग्जिट पाइंट बनाये जाएंगे और सिविल डिफेंस स्टाफ को तैनात किया जाएगा।

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