
दिल्ली हाई कोर्ट ने निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज मामले में जांच तथा आपराधिक मामलों का सामना कर रहे 955 विदेशी जमातियों को 9 अलग-अलग जगहों पर शिफ्ट करने का आदेश दिया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 955 विदेशी जमातियों को 9 जगहों पर शिफ्ट करने का आदेश दिया
दिल्ली हाई कोर्ट ने आज निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज मामले में जांच तथा आपराधिक मामलों का सामना कर रहे 955 विदेशी जमातियों को 9 अलग-अलग जगहों पर शिफ्ट करने का आदेश दिया। ध्यान रहे अभी ये सभी 955 जमाती दिल्ली के अलग-अलग क्वारंटाइन सेंटरों में रह रहे हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जमातियों के खाने तथा रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी तबलीगी जमात की होगी।
विदेशी जमातियों को क्वारंटाइन सेंटरों से निकाल कर 9 जगहों पर रखा जाएगा
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सभी विदेशी जमातियों को क्वारंटाइन सेंटरों से शिफ्ट करके 9 तयशुदा जगहों पर रखा जाएगा, अदालत ने साथ ही कहा कि सभी 9 तयशुदा जगहों पर किन-किन जमातियों को रखा जाएगा, इसकी पूरी लिस्ट तैयार करके दिल्ली पुलिस को दी जाए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ये विदेशी जमाती जिन जगहों पर रखे जाएंगे, वहां से वे बिना इजाजत कहीं और नहीं जा सकते हैं।
तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद के खिलाफ केस दर्ज है
गौरतलब है कि मार्च में कोरोना वायरस को लेकर जारी पाबंदियों के बीच तबलीगी जमात के मुख्यालय निजामुद्दीन मरकज में बड़ी तादाद में विदेशी जमातियों के साथ देश के कोने-कोने से आए जमात सदस्यों ने हिस्सा लिया था। दिल्ली पुलिस ने मार्च के आखिर समय में मरकज को खाली कराया था तथा वहां से जमातियों को हॉस्पिटल या क्वारंटाइन सेंटरों में भेजा गया था, इन जमातियों में से कई कोरोना से संक्रमित मिले थे। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद तथा उनके सहयोगियों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है।