बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में लगाई रोक, कहा- हमारी अनुमति से ही लें एक्शन

सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्तियों पर होने वाले बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक ये रोक लगाई है। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि हमारी अनुमति के बिना कोई भी एक्शन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के महिमामंडन पर भी सवाल खड़ा किया।

अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी
बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 17 सितंबर, 2024 को रोक लगा दी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना हमारी अनुमति एक्शन न लें। इस मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर, 2024 को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि, यह भी कहा कि यह निर्देश अवैध निर्माण पर लागू नहीं होगा। साथ ही सभी पक्षों को सुनकर जल्द दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। अदालत ने कहा कि 1 अक्टूबर तक बिना उसकी अनुमति के कहीं भी बुलडोजर से किसी प्रॉपर्टी को नहीं गिराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश सार्वजनिक सड़क, फुटपाथ और किसी भी अनधिकृति निर्माण पर लागू नहीं होगा। ध्यान रहे कि इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े किए गए थे।

बुलडोजर जस्टिस का महिमामंडन बंद होना चाहिए- SC
सुप्रीम कोर्ट ने आज हुई सुनवाई के दौरान राज्यों को निर्देश देते हुए कहा कि बुलडोजर जस्टिस का महिमामंडन बंद होना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया के तहत ही अतिक्रमण हटाएं। इससे पहले भी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस पर कड़ी टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा कि सरकारी अधिकारियों का ऐसा करना ‘देश के कानून को ध्वस्त करने जैसा है’। सुप्रीम ने कहा कि अपराध में शामिल होना किसी की संपत्ति को ढहाने का आधार नहीं हो सकता, आरोपी का दोष बनता है या नहीं ये तय करना कोर्ट का काम है। दरअसल, 2 सितंबर 2024 को भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी ही टिप्पणी की थी और बुलडोजर एक्शन रोकने के लिए दिशा-निर्देश बनाने की बात कही थी।

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