
दिल्ली की केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा झटका दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार की डोर स्टेप राशन डिलिवरी योजना पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली में फिलहाल यह योजना लागू नहीं होगी।
‘डोर स्टेप राशन डिलीवरी योजना’ रद्द
दिल्ली हाई कोर्ट ने आज 19 मई 2022 को दिल्ली में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा शुरू की गई घर-घर राशन पहुंचाने की योजना (‘डोर स्टेप राशन डिलीवरी योजना’) को रद्द कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विपिन संघी और जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि घर-घर चीजें पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार कोई और योजना लाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वह केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए अनाज का इस्तेमाल घर-घर पहुंचाने की योजना के लिए नहीं कर सकती है।
दो राशन डीलर्स संघ ने हाई कोर्ट में दी थी चुनौती
ध्यान रहे कि दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ और दिल्ली राशन डीलर्स यूनियन की ओर से दायर याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 जनवरी 2022 को आदेश सुरक्षित रख लिया था। दरअसल, दिल्ली की सत्ता पर काबिज आप सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना को दिल्ली सरकार राशन डीलर्स संघ ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, डीलर्स संघ का तर्क था कि यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम, पीडीएस नियम और संविधान के शासन का उल्लंघन है, हाई कोर्ट में दायर की गई अपनी याचिका में डोर स्टेप डिलीवरी योजना को समाप्त करने की बात कही गई थी। गौरतलब है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश में किसी भी तरह के दखल से इनकार कर दिया था।