झारखंड के CM हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ीं, खनन लीज मामले की सुनवाई के लिए झारखंड हाई कोर्ट तैयार

खनन लीज मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेने की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेने के करीबियों के शेल कंपनी चलाने और हेमंत सोरेने को खनन लीज देने के खिलाफ दायर याचिका को वैध मानते हुए सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है।

दोनों याचिकाओं पर 10 जून को होगी सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट ने आज 3 जून 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेने के करीबियों के शेल कंपनी चलाने और सीएम हेमंत सोरेने को खनन लीज देने के खिलाफ दायर याचिका को वैध मानते हुए सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। इन दोनों याचिकाओं पर 10 जून 2022 को सुनवाई होगी। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने याचिका की वैधता पर सुनवाई पूरी करने के बाद 1 जून 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था, अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए याचिका स्वीकार कर ली और 10 जून 2022 से विस्तृत सुनवाई की तिथि निर्धारित की।

CM सोरेन ने की थी याचिका को खारिज करने की मांग
इस मामले में आज झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से याचिका को सुनवाई योग्य नहीं बताते हुए खारिज करने का आग्रह किया गया था। झारखंड सरकार की ओर से कहा गया था कि याचिकाकर्ता ने याचिका दायर करते समय अपनी पहचान छिपाई है, हाई कोर्ट रूल के तहत याचिका दायर नहीं की गई है, याचिका दायर करने के पूर्व किस फोरम में प्रार्थी ने शिकायत की है इसका उल्लेख नहीं किया गया है, वर्ष 2013 में इसी तरह की एक याचिका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है, इस याचिका में भी उन्हीं तथ्यों को उठाया गया है, इस कारण याचिका सुनवाई योग्य नहीं मानी जा सकती और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

प्रार्थी शिवशंकर शर्मा ने दी थी दलील
ध्यान रहे कि प्रार्थी शिवशंकर शर्मा की ओर दलील दी गई थी कि उसने अपनी पहचान अदालत में शपथपत्र के माध्यम से दिया है। याचिका में जो भी आरोप लगाए गए हैं उसके दस्तावेज भी पेश किए हैं, इस कारण याचिका सुनवाई योग्य है। ईडी की ओर से कहा गया था कि मनरेगा घोटाले की जांच के दौरान काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं, जिसे हाई कोर्ट को सौंपा गया है, इस मामले में हाई कोर्ट आदेश दे सकता है।

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