केंद्र की मोदी सरकार का बड़ा फैसला, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान करने वालों को मिलेगी आयकर में छूट !

वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ पूरी दुनिया के साथ भारत एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है, जिसके कारण केंद्र सरकार द्वारा लागू 25 मार्च से 17 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन का चल रहा है, इस बीच केंद्र की मोदी सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए एक अधिसूचना जारी करके कहा है कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर बनाने वाले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान करने वाले लोगों को आयकर में छूट दी जाएगी।

राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान करने वालों को आयकर में छूट

वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ पूरी दुनिया के साथ भारत एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है, जिसके कारण केंद्र सरकार द्वारा लागू 25 मार्च से 17 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन का चल रहा है, इस बीच केंद्र की मोदी सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए एक अधिसूचना जारी करके कहा है कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर बनाने वाले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान करने वाले लोगों को आयकर में छूट दी जाएगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 8 मई, 2020 को अधिसूचना जारी करके कहा कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर बनाने वाले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान देने वाले लोगों को अब वित्तीय वर्ष 2020-21 से आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के तहत कर में छूट दी जाएगी।

राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान करने वालों को आयकर में 50 प्रतिशत तक की छूट

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अधिसूचना में कहा गया है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र एक ऐतिहासिक अहमियत वाली जगह है तथा पूजा का एक लोकप्रिय स्थल है, आयकर अधिनियम की धारा 80 जी की उपधारा- 2 के खंड (बी) के तहत इसके निर्माण में जुटे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दान करने वाले लोगों को आयकर में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जा सकती है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आय अन्य अधिसूचित धार्मिक ट्रस्टों की तरह आयकर अधिनियम की धारा 11 तथा 12 के तहत छूट के दायरे में होगी। हालांकि, धारा 80 जी के तहत सभी धार्मिक ट्रस्टों में दान करने वालों के लिए आयकर में छूट का प्रावधान नहीं है।

पहले भी मंदिर-गुरुद्वारा में दान करने वालों को आयकर में छूट दी गई थी

किसी धर्मार्थ या धार्मिक ट्रस्ट को पहले धारा 11 तथा 12 के तहत आयकर छूट के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन करना होता है, जिसके बाद धारा 80 जी के तहत दान देने वाले लोगों को छूट दी जाती है। ध्यान रहे कि इससे पहले केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में चेन्नई के मायलापुर में स्थित अरुलमिगु कपालेश्वर थिरुकोइल, कोट्टिवक्कम में स्थित श्री श्रीनिवास पेरुमल मंदिर तथा महाराष्ट्र के सज्जनगढ़ में स्थित श्रीराम और रामदास स्वामी समाधि मंदिर एवं रामदास स्वामी मठ जो ऐतिहासिक अहमियत तथा सार्वजनिक पूजा वाले स्थलों में आते हैं, उन्हें आयकर अधिनियम 80 जी के तहत छूट दी थी। केंद्र सरकार ने पंजाब के अमृतसर में स्थित गुरुद्वारा श्री हरमंदिर साहिब में दान करने वालों को भी आयकर में छूट दी थी।

उच्चतम न्यायालय ने राम जन्मभूमि मामले पर फैसला 9 नवम्बर, 2019 को सुनाया था

गौरतलब है कि 9 नवम्बर, 2019 को उच्चतम न्यायालय ने राम जन्मभूमि मामले पर अपना फैसला सुनाया था, जिसमें अदालत ने कहा था कि विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण होगा तथा बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए केंद्र सरकार को 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। केंद्र सरकार ने 5 फरवरी, 2020 को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना की थी।

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