MP में आजीवन कारावास की सजा सुनते ही कोर्ट से फरार हुआ रेपिस्ट…जानिए पूरा मामला

मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिला कोर्ट से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे जानकर आपको होश उड़ जाएंगे। राजगढ़ जिला कोर्ट में जज ने पोक्सो एक्ट के तहत रेप के एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसके बाद दोषी कोर्ट से फरार हो गया।

दोषी जितेंद्र भील कोर्ट से फरार हो गया
राजगढ़ जिला कोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई तो सजा सुनकर दोषी की हालत खराब हो गई, जिसके बाद दोषी जितेंद्र भील सबको चकमा देते हुए कोर्ट से फरार हो गया। दोषी जितेंद्र भील कोर्ट के मुंशी को धक्का देकर वहां से भागने में कामयाब हो गया, जितेंद्र के फरार हो जाने के बाद पुलिस में हडकंप मच गया। राजगढ़ के एसपी प्रदीप शर्मा अपने दलबल के साथ दोषी जितेंद्र की तलाश में चुट गए हैं, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग पा रहा है। पुलिस दोषी को कई किलोमीटर पैदल चल कर तलाश करने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई अतापता नहीं चल रहा है।

जितेंद्र को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई
दरअसल, कोर्ट ने दोषी जितेंद्र भील को पॉक्सो एक्ट समेत नाबालिग के साथ बलात्कार करने के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई। ध्यान रहे कि साल 2018 पहले जितेंद्र भील ने एक मानसिक विकलांग बच्ची के साथ बलात्कार किया था, जिसके बाद बच्ची गर्भवती हो गई, इस बात की जानकारी जब घरवालों को हुई तो घर वालों ने उससे पूछताछ की तो पीड़िता ने अपने साथ हुए घटना के बारे में बताया। घटना की जानकारी मिलते ही घरवालें पाड़िता को लेकर राजगढ़ थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। राजगढ़ थाने में परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत नाबालिग से बलात्कार करने और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।

मानसिक रूप से विक्षिप्त है पीड़िता
इस मामले में डीपीओ आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि 2 अक्टूबर, 2018 को पीड़ित नाबालिग की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी लड़की मानसिक रूप से विक्षिप्त है। आरोपी जितेंद्र भील उसके साथ बहला-फुसलाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता रहा, इसके कारण वह गर्भवती हो गई। जब पीड़िता की मां उसे डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने बताया कि वह प्रेग्नेंट है, इसको 13 हफ्ते का गर्भ है, इसके बाद थाने में जाकर महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता के बयान और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने आरोपी जितेंद्र भील को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

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