अनलॉक-4 के गाइडलाइंस जारी, देशभर में 7 सितंबर से शुरू होगी मेट्रो सेवाएं

देशभर में 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं शुरू हो जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज अनलॉक-4 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिया है। अनलॉक-4 के गाइडलाइंस के तहत देशभर में 7 सितंबर से मेट्रो ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी। स्कूल, कॉलेज अभी बंद रहेंगे।

7 सितंबर से शुरू होगी मेट्रो सेवाएं

देशभर में 7 सितंबर से मेट्रो ट्रेने चलनी शुरू हो जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज अनलॉक-4 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिया है। अनलॉक-4 के लिए गाइडलाइंस के तहत देशभर में 7 सितंबर से मेट्रो ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी। स्कूल, कॉलेज अभी बंद रहेंगे। लॉकडाउन के ऐलान के बाद से ही देशभर में मेट्रो सेवाएं बंद कर दी गई थीं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के गाइडलाइंस में कहा गया है कि एक सिस्टम के तहत मेट्रो सेवाएं शुरू की जाएंगी, यानि फिलहाल पहले की तरह मेट्रो में भीड़ होगी, इसके लिए एक सिस्टम बनेगा। इसके अलावा जो ओपन एयर थिएटर्स हैं वो भी 21 सितंबर से खोल दिए जाएंगे।

मेट्रो सेवाएं चरणबद्ध तरीके से खुल सकेंगी

अनलॉक-4 के गाइडलाइंस 1-30 सितंबर तक लागू रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के गाइडलाइंस के मुताबिक, 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं चरणबद्ध तरीके से खुल सकेंगी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय/रेल मंत्रालय द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद देशभर में मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी गई है।

अनलॉक-4 की मुख्य बातें

– 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं चालू होंगी।
– 21 सितंबर से सोशल एकेडमिक, खेल, इंटरटेनमेंट, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक आयोजन की इजाजत होगी। 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। हालांकि, इस तरह के सीमित समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर का प्रावधान होना चाहिए।
– 21 सितंबर से ओपन एयर थियटर्स खुलेंगे।
– स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए 30 सितंबर, 2020 तक नियमित कक्षा गतिविधि के लिए बंद रहेंगे।
– 9वीं से 12वीं तक के छात्र चाहें तो स्कूल जा सकते हैं, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
– कंटेनमेंट जोन में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क और थियटर्स कुछ भी नहीं खुलेंगे, यहां पर 30 सितंबर तक लॉकडाउन लागू रहेगा।
– गाइडलाइंस में साफ तौर पर कहा गया है कि व्यक्तियों या सामान के अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।
– 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर पर ही रहने रहने की अपील की गई।
– आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क को अनिवार्य बताया गया है।
– सार्वजनिक जगहों पर थूकने को नहीं कहा गया है, अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे फाइन देना पड़ेगा।
– गाइडलाइंस में वर्क फ्रॉम होम को ज्यादा तरजीह दी गई है।

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