
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनलॉक-5 के गाइडलाइंस के तहत देश में 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खोलने के निर्देश के बावजूद दिल्ली में फिलहाल ये बंद रहेंगे। दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल ने फिलहाल दिल्ली में सिनेमा हॉल और स्कूल को खोलने की अनुमति नहीं दी है।
दिल्ली में सभी पाबंदियां अभी 31 अक्टूबर तक
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने आज 1 अक्टूबर को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि दिल्ली में सभी पाबंदियां 31 अक्टूतबर तक यथावत रहेंगी, इस कारण यहां स्कूल और सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे। वहीं, बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि एक जोन में प्रतिदिन दो साप्ताहिक बाजार लगाने की अनुमति दी गई है। ध्यान रहे कि अनलॉक-5 में दिल्ली वासियों को कई और आर्थिक अन्य गतिविधियों में छूट मिलेने की उम्मीद थी, मगर उन्हें निराशा हाथ लगी है।
देश में 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खुलेंगे
ध्यान रहे कि देश में अनलॉक-5 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 30 सितंबर को गाइडलाइंस जारी कर दी थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों और कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरे देश में सारी गतिविधियां अगले 15 दिनों में शुरू होंगी। इसके मुताबिक, 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खुल सकेंगे।
व्यापार मेला को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति
अनलॉक-5 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने व्यापार मेला, स्वीमिंग पूल और इंटरटेनमेंट पार्क को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है। कोरोना के कारण ठप गतिविधियों को शुरू करने के लिए जारी गाइडलाइंस में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को भी खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन इस पर फैसला राज्यों पर छोड़ दिया गया है।