
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मनमानी और अवैध नियुक्तियों के मामले में दर्ज मुकदमे को सीबीआई के अधीन कर दिया है।
अमानतुल्लाह खान पर अब CBI चलाएगी मुकदमा
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज 17 जुलाई 2022 को आप के विधायक व दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान के खिलाफ साल 2016 में दर्ज अवैध नियुक्तियों के मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई की मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने दी है। सूत्रों ने कहा है कि वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ महबूब आलम के खिलाफ नियमों, विनियमों और कानून के जान बूझकर और आपराधिक उल्लंघन और पद के दुरुपयोग और सरकारी खजाने को वित्तीय नुकसान पहुंचाने सहित अपराधों के लिए अभियोजन की मंजूरी दी गई है।
CBI ने LG से मांगी थी मुकदमा चलाने की मंजूरी
ध्यान रहे कि दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के उप-मंडल मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) ने नवंबर 2016 में दिल्ली वक्फ बोर्ड में विभिन्न मौजूदा और गैर-मौजूदा पदों पर अमानतुल्लाह खान द्वारा मनमानी और अवैध नियुक्तियों का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज की थी। सूत्रों ने कहा कि सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया था और जांच की थी जिसमें मुकदमा चलाने योग्य पर्याप्त सबूत सामने आए थे, जिसके बाद सीबीआई ने उपराज्यपाल से मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी, सीबीआई ने इस साल मई में अपना अनुरोध पेश किया था।