केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 को अधिसूचित कर दिया है। दिल्ली के पूर्वी दिल्ली नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम का एकीकरण हो गया है, जिसे अब दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) कहा जाएगा।
दिल्ली में अब फिर से एक ही नगर निगम होगा
दिल्ली में अब एक बार फिर से एक ही नगर निगम होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद आज 19 अप्रैल 2022 को इसकी अधिसूचना जारी कर जनता को सूचित कर दिया गया है। अब दिल्ली में 3 के बजाय बस 1 महापौर होगा। केंद्र सरकार ने संसद के बीते सत्र में ही तीनों नगर निगमों को एक करने वाला बिल को पास कराया था।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिल को दी मंजूरी
अधिसूचना के मुताबिक, अब दिल्ली नगर निगम के कार्यों का निर्वहन करने के लिए सरकार एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगी। संसद से पास दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 बिल को 18 अप्रैल, 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मंजूरी दी गई और इसके द्वारा सामान्य जानकारी के लिए 19 अप्रैल, 2022 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया।