दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानि डीडीएमए ने आज देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बेहतर होते हालात को देखकर कुछ अहम फैसला लिया है। डीडीएमए की बैठक में आज दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू और ऑड-ईवन का नियम को खत्म करने का, जबकि सिनेमा हॉल्स से लेकर रेस्टोरेंट और बार आदि को लेकर भी नियमों में ढील देने का फैसला लिया गया है।
वीकेंड कर्फ्यू और ऑड-ईवन का नियम खत्म
दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के घटते मामलों के बीच फैसला लिया गया है कि अब वीकेंड कर्फ्यू और बाजारों के लिए ऑड-ईवन नियम नहीं लगाया जाएगा, हालांकि नाईट कर्फ्यू जारी रहेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की अगुवाई में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। डीडीएमए की मीटिंग में कहा गया है कि 50 फीसदी क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खुलेंगे और शादी समारोह में भी 200 लोगों के शामिल होने पर छूट मिलेगी, इसके अलावा दिल्ली के सरकारी ऑफिस 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे, हालांकि शैक्षणिक संस्थान और स्कूल अभी बंद रहेंगे।
डीडीएमए की बैठक में लिए गए फैसले
– स्कूल व अन्य शिक्षण संस्थान अभी बंद रहेंगे, इन पर डीडीएमए की अगली बैठक में फैसला होगा।
– नाइट कर्फ्यू बरकरार रहेगा।
– ऑड-ईवन नियम खत्म होंगे।
– शादी समारोह में भी 200 लोगों के शामिल होने पर छूट मिलेगी। अभी सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति है।
– बार और रेस्टोरेंट 50 फीसदी सीट क्षमता के साथ खुल सकेंगे।
– 50 फीसदी क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खुलेंगे। अभी सिनेमा हॉल पूरी तरह से बंद हैं।
– दिल्ली के सरकारी ऑफिस 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे।
– कोविड संबंधी नियमों का पालन करना जरूरी रहेगा।
– कोविड नियमों को सख्ती से लागू करवाया जाएगा।
नाइट कर्फ्यू रहेगा बरकरार
गौरतलब है कि दिल्ली में शुक्रवार रात 10.00 बजे से सोमवार सुबह 5.00 बजे तक का वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाता था, जो अब नहीं लगेगा। लेकिन हर रोज रात 10.00 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लगने वाला नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।