देशव्यापी अनलॉक-1 आज से शुरू, कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक जारी…जानिए सब कुछ !

वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा 25 मार्च से 31 मई तक 68 दिनों के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन के बाद आज 1 जून से अनलॉक-1 शुरू हो चुका है, लेकिन कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा।

देशव्यापी अनलॉक-1 की आज से शुरुआत

वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा 25 मार्च से 31 मई तक 68 दिनों के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन के बाद आज 1 जून से अनलॉक-1 शुरू हो चुका है, लेकिन कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज से देश में अनलॉक-1 की शुरुआत कर दी तथा उससे संबंधित जरूरी गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं, हालांकि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस-

  • देश में 1-30 जून तक अनलॉक-1 की अवधि।
  • लॉकडाउन-5 केवल कंटेनमेंट जोन में 1-30 जून की अवधि।
  • कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी सेवाओं के लिए अनुमति होगी।
  • तीन चरणों में लॉकडाउन में मिलेगी कई छूट।
  • प्रथम चरण- सार्वजनिक स्थानों तथा पूजा के सार्वजनिक स्थान, होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल को 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति।
  • द्वितीय चरण- स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान आदि, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ सभी साझेदार जिसमें बच्चों के माता-पिता भी शामिल हैं, उनके साथ वार्तालाप कर जुलाई में इस पर फैसला लिया जाएगा।
  • तृतीय चरण- अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि के लिए तिथियों का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा।
  • कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी छूट।
  • एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरुरत नहीं होगी।
  • केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक, आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर, पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच व्यक्तियों का आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।
  • कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश के तहत मास्क तथा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
  • गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र केबच्चों तथा 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को घरों में रहने के निर्देश।
  • दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए मेट्रो सेवाओं को अगले नोटिस तक बंद रखा जाएगा।
  • अंतरराज्यीय परिवहन पर रोक नहीं होगी, हालांकि राज्य सरकार चाहें तो इस परिवहन को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन इसके लिए पहले से लोगों को बताना होगा।
  • सिर्फ जरूरी कार्य व स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ही बाहर निकलें.
  • भीड़ लगाना मना होगा, शादियों के लिए ज्यादा से ज्यादा 50 लोग इकट्ठे हो पाएंगे।
  • अंतिम संस्कार के लिए 20 से ज्यादा लोग इकट्ठे न हों।
  • सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर प्रतिबंध जारी रहेगा, सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा, शराब का सेवन प्रतिबंधित रहेगा।
  • जहां तक हो सके लोग घर से ही काम करें, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दें।
  • कार्यस्थलों पर स्क्रीनिंग तथा हायजीन की पूरी व्यवस्था हो, सैनेटाइजेशन किया जाए।
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