लखीमपुर खीरी कांड: सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दी सशर्त अंतरिम जमानत, जानिए क्या हैं शर्तें?

लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को आज सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है। आशीष मिश्रा के अलावा 4 लोगों को पीट-पीट कर मार देने वाले आरोपी किसानों को भी अदालत ने जमानत दी है।

आशीष को मिली 8 हफ्ते की जमानत
लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को आज 25 जनवरी 2023 को देश की शार्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। अदालत ने जमानत देते हुए आशीष मिश्रा को कई निर्देश दिए हैं, और शर्तें भी रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को कहा कि बेल से रिहा होने के एक हफ्ते के अंदर यूपी छोड़ना होगा।

आशीष नहीं रह सकते हैं दिल्ली-यूपी में
सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत देते हुए कहा है कि आशीष मिश्रा दिल्ली और यूपी में नहीं रह सकते हैं। अदालत ने शर्त लगाते हुए कहा कि आशीष मिश्रा को पुलिस को अपने रहने का पता बताना होगा और हर दिन पुलिस थाने में रिपोर्ट करना होगा। अदालत ने कहा कि वह गवाहों को किसी तरह से प्रभावित नहीं कर सकता है, वह अपने किसी भी गवाह से नहीं मिलेगा। इसके साथ ही लखीमपुर खीरी की घटना में 4 आरोपियों की पीट-पीटकर हत्या करने वाले 4 किसानों को भी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है।

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