लखनऊ की एक अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की विवादित किताब ‘सनराइज ओवर अयोध्या’ में ‘सनातन’ हिंदू धर्म की तुलना बोको हरम और ISIS आतंकवादी संगठनों के साथ करने को लेकर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
किताब को लेकर बुरे फंसे सलमान खुर्शीद
कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की बहुचर्चित किताब ‘सनराइज ओवर अयोध्या: नेशनहुड इन आवर टाइम्स’ को लेकर उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 22 दिसंबर को लखनऊ की एक अदालत ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ केस दर्ज कर एफआईआर की कॉपी 3 दिनों की भीतर कोर्ट के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है। ध्यान रहे कि कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शांतनु त्यागी ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ यह आदेश स्थानीय वकील शुभांशी तिवारी की अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिया है।
सलमान खुर्शीद के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश
न्यायिक मजिस्ट्रेट शांतनु त्यागी ने सुनवाई के दौरान सलमान खुर्शीद की किताब के खिलाफ वकीलों द्वारा पेश तथ्यों को सुनने के बाद पाया कि सलमान खुर्शीद के खिलाफ अपराध का मामला बनता है, जिसके लिए एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। दरअसल, सलमान खुर्शीद पर आरोप है कि उन्होंने अपनी किताब ‘सनराइज ओवर अयोध्या: नेशनहुड इन आवर टाइम्स’ में हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने वाली बातें लिखी हैं। कहा गया है कि किताब में हिन्दुत्व की तुलना आईएसआईएस से की गई है। इसके अलावा सलमान खुर्शीद पर यह भी अरोप है कि उन्होंने एक अपने एक इंटरव्यू में हिंदुत्व की तुलना जानवर और हैवान से की है।
दिल्ली HC ने सलमान खुर्शीद के पक्ष में दिया था फैसला
इन्हीं आरोप के साथ वकील शुभांशी तिवारी ने अपनी अर्जी में कहा कि सलमान खुर्शीद खुद भी वरिष्ठ वकील हैं और कई मंत्री पदों पर रह चुके हैं। शुभांशी तिवारी ने अपनी अर्जी में ने कहा है कि किताब के पेज नंबर 113 के अध्याय 6 में लिखा गया है कि भारत के जिस सनातन धर्म और मूल हिन्दूत्व की हम बात करते आए हैं, वह भारत के साधु-संतों के नाम से पहचाना जाता है, वर्तमान में हिन्दुत्व का एक ऐसा राजनीतिक संस्करण आ गया है जो आईएसआईएस और बोको हरम जैसे इस्लामी जेहादी संगठनों जैसा है। ध्यान रहे कि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खुर्शीद की किताब पर बैन लगाने की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि अगर इसे पढ़ने से लोगों की भावनाएं आहत हुई हों तो कुछ बेहतर पढ़ें।