
कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश के 5 सबसे कोरोना प्रभावित शहरों में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा लॉकडाउन लगाने के फैसले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
पांच शहरों में नहीं लगेगा लॉकडाउन- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने आज 20 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट के कल यानि 19 अप्रैल के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें उत्तर प्रदेश के 5 सबसे कोरोना प्रभावित शहरों लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कोरोना से निपटने के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा देने को कहा है, 2 हफ्ते बाद इस मामले की फिर से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील पीएस नरसिम्हा को अपनी सहायता के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है।
HC के आदेश के बाद भी नहीं लगा लॉकडाउन
यूपी के 5 सबसे अधिक कोरोना प्रभावित शहरों में लॉकडाउन लगाने के हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कल रात से 5 शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया, और साथ ही हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली, यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजेआई की बेंच में इस सुनवाई की मांग की थी। यूपी सरकार की तरफ से यह भी कहा गया था कि सरकार ने कई कदम उठाए हैं, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, गरीबों की आजीविका भी बचानी है इसलिए शहरों मे सम्पूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा।
26 अप्रैल तक कंप्लीट लॉकडाउन का था आदेश
ध्यान रहे कि कल 19 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पांच सबसे अधिक कोरोना प्रभावित शहरों लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक कंप्लीट लॉकडाउन का आदेश दिया था, साथ ही हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को पूरे प्रदेश में 15 दिन के लॉकडाउन पर विचार करने को भी कहा था।