केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस, देशव्यापी लॉकडाउन-4 की अवधि 18 मई से 31 मई तक !

वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने आज देशव्यापी लॉकडाउन-4 का ऐलान कर दिया है, अब देशव्यापी लॉकडाउन 31 मई तक लागू रहेगा, यह तीसरा मौका है जब देशव्यापी लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। ध्यान रहे कि देशव्यापी लॉकडाउन 25 मार्च से लगातार अब तक जारी है।

लॉकडाउन-4 की अवधि 18 मई से 31 मई तक

वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने आज देशव्यापी लॉकडाउन-4 का ऐलान कर दिया है, अब देशव्यापी लॉकडाउन 31 मई तक लागू रहेगा, यह तीसरा मौका है जब देशव्यापी लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। ध्यान रहे कि देशव्यापी लॉकडाउन 25 मार्च से लगातार अब तक जारी है। देशव्यापी लॉकडाउन-4 की अवधि 18 मई से 31 मई तक 14 दिनों के लिए होगा। लॉकडाउन-4 में देश में स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, हवाई सेवाएं, मेट्रो आदि बंद रहेगी।

मोदी ने कहा था कि लॉकडाउन-4 का रूप बिल्कुल नया होगा

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज देशव्यापी लॉकडाउन-4 के लिए गाइडलाइंस जारी किया तथा बताया कि लॉकडाउन-4 की अवधि 18 मई से 31 होगा। इससे पहले आज एनडीएमए यानि नेशनल डिजारटर मैनेजमेंट ऑथोरिटी ने केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखकर कहा कि 31 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन जारी रखा जाए। ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मई को देश को संबोधित करते हुए कहा था कि लॉकडाउन-4 का रूप बिल्कुल नया होगा।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के गाइडलाइंस के मुताबिक, जारी प्रतिबंध तथा छूटें-

  • सभी घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा पर प्रतिबंध जारी रहेगा, हालांकि, घरेलू स्वास्थ्य सेवाएं, घरेलू एयर एंबुलेंस तथा केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त सुरक्षा कारणों से हवाई सेवा का इस्तेमाल किया जाएगा।
  • मेट्रो रेल सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
  • स्कूल, कॉलेज, शिक्षण/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे, ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को अनुमति रहेगी तथा इन्हें बढ़ावा भी दिया जाएगा।
  • होटल, रेस्टोरेंट तथा अन्य आतिथ्य सेवाएं बंद रहेंगी, उनको अनुमति होगी जिनका इस्तेमाल स्वास्थ्य, पुलिस, सरकारी अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों, दूसरे स्थानों पर फंसे लोगों तथा क्वारंटाइन सेंटर के तौर पर किया जा रहा है।
  • रेस्टोरेंट को होम डिलिवरी करने की अनुमति रहेगी।
  • सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, सभागार आदि बंद रहेंगे।
  • स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा स्टेडियम को खुलने की अनुमति रहेगी, हालांकि, दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं होगी।
  • सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल संबंधी, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा अन्य भीड़ जमा करने वाले कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी।
  • सभी धार्मिक स्थान जनता के लिए बंद रहेंगे।
  • धार्मिक बैठकों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।
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