
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने आज 29 अक्टूबर को आज एक फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए अध्यादेश के जरिए नया कानून तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।
5 वर्ष की सजा व 1 करोड़ तक जुर्माना
केंद्र सरकार ने इस नए कानून का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान किया है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने आज यह अध्यादेश जारी किया है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने कहा है कि ‘अध्यादेश को कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड अजॉइनिंग एरियाज ऑर्डिनेंस, 2020 कहा जाएगा। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और इसके साथ लगते इलाकों में लागू होगा। यह एनसीआर में वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों से संबंधित है। यह एक बार में लागू होगा।’ इस अध्यादेश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 28 अक्टूबर को हस्ताक्षर कर दिए थे।
एक 20 सदस्यीय कमीशन का गठन होगा
इस अध्यादेश के मुताबिक, दिल्ली से जुड़े वे इलाके जहां यह लागू हो सकता है उनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर से सटे इलाके शामिल हैं जहां प्रदूषण का स्रोत मौजूद है और जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता पर खराब असर डाल रहा है। इस कानून को सख्ती से लागू कराने के लिए एक कमीशन का गठन किया जाएगा, जिसमें 20 सदस्य होंगे। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने कहा कि ‘कमीशन की ओर से जारी किसी आदेश और निर्देश या प्रावधानों का उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा और 5 साल तक जेल या 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना या फिर दोनों सजा दी जा सकती है।’
दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे एक्यूआई 402 दर्ज
ध्यान रहे कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है, दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 402 दर्ज किया गया। एक्यूआई का 24 घंटे का औसत 28 अक्टूबर को 297, 27 अक्टूबर को 312, 26 अक्टूबर को 353, 25 अक्टूबर को 349, 24 अक्टूबर को 345 और 23 अक्टूबर को 366 था। शून्य से 50 के बीच के एक्यूआई को अच्छा, 51 से 100 के बीच को संतोषजनक, 101 और 200 के बीच को मध्यम, 201 से 300 तक को खराब और 301 से 400 के बीच को बहुत खराब तथा 401 से 500 तक को गंभीर माना जाता है।