
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकर ने प्रवर्तन निदेशालय यानि ED और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यनि CBI के निदेशक के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 साल तक कर दिया है।
ED व CBI के निदेशक का कार्यकाल 5 साल का हुआ
केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) चीफ के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 साल तक कर दिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले को बाद अब प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक के पद पर कोई अधिकारी 5 वर्षों तक अपनी सेवाएं दे सकेगा। केंद्र सरकर ने एक अध्यादेश के जरिए इन दोनों एजेंसियों के प्रमुख के कार्यकाल की सीमा को बढ़ाया है।
अभी ED व CBI के निदेशक का कार्यकाल 2 वर्ष का है
ध्यान रहे कि वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय मिश्रा हैं, उनका कार्यकाल इसी हफ्ते समाप्त हो रहा था, लेकिन अब अध्यादेश के बाद केंद्र सरकार अगर चाहे तो उनके कार्यकाल को 2 साल तक और बढ़ा सकती है, हालांकि अभी संजय मिश्रा को लेकर अभी कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। इस समय प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों के निदेशकों का कार्यकाल 2 वर्ष का है। केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021 में कहा गया है जिस अवधि के लिए प्रवर्तन निदेशक सार्वजनिक हित में अपनी प्रारंभिक नियुक्ति पर पद धारण करता है, खंड (ए) के तहत समिति की सिफारिश पर और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर कार्यकाल एक नियत समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि प्रारंभिक नियुक्ति में उल्लिखित अवधि सहित कुल मिलाकर 5 साल की अवधि पूरी होने के बाद ऐसा कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अध्यादेशों को मंजूरी दी
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अध्यादेशों को मंजूरी दे दी है, क्योंकि संसद का सत्र अभी नहीं चल रहा है, वह इस तथ्य से संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं, जिनमें तत्काल कार्रवाई बहुत जरूरी है। सीवीसी (संशोधन) अध्यादेश और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) अधिनियम अध्यादेश संसद के आने वाले शीतकालीन सत्र से पहले सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल के विस्तार की अनुमति देने के लिए जारी किए गए हैं। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) अध्यादेश, 2021 में सीबीआई निदेशक के संबंध में समान प्रावधान हैं और यह तुरंत लागू होता है।