
पटना की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने साक्ष्य के अभाव में बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह समेत 3 आरोपियों को साल 2015 के एक डबल मर्डर केस में बरी कर दिया है। बताया जा रहा है कि अभियोजन पक्ष अपना आरोप साबित करने में असफल रहा, जिसके बाद राजद विधायक अनंत सिंह को बरी करने का आदेश दिया गया है।
राजद विधायक अनंत सिंह डबल मर्डर केस में बरी
बिहार की राजधानी पटना से आज 15 दिसंबर को बड़ी खबर आई है, जहां मोकामा से राजद विधायक अनंत सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पटना की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने आज साक्ष्य के अभाव में विधायक अनंत सिंह समेत 3 आरोपियों को 2015 के एक डबल मर्डर केस में बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष अपना आरोप साबित करने में असफल रहा, जिसके बाद बाहुबली अनंत सिंह को बरी करने का आदेश दिया गया। इस मामले में भदौर थाना क्षेत्र के बकवा गांव निवासी हरि सिंह एवं छोटन सिंह 2 अन्य आरोपियों को भी कोर्ट ने बरी किया है। हालांकि, घर से एके-47 राइफल बरामदगी मामले में अब तक अनंत सिंह को बेल नहीं मिली है इसलिए अभी वह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।
अनंत सिंह समेत 3 आरोपी के खिलाफ ट्रायल चला
दरअसल, बाढ़ अंतर्गत भदौर थाना अंतर्गत बांका गांव में 30 अक्टूबर 2015 को प्रेम कुमार सिंह और जवाहर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में मोकामा विधायक अनंत सिंह समेत 3 आरोपी के खिलाफ ट्रायल चला। मृतक प्रेम कुमार सिंह एक रिटायर्ड फौजी थे, अनंत सिंह प्रेम कुमार को अपना अंगरक्षक बनाने के लिए दबाव बना रहे थे, लेकिन उन्होंने अंगरक्षक बनने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण यह घटना हुई।
मेरे पुश्तैनी घर से कुछ बरामद नहीं हुआ- अनंत सिंह
ध्यान रहे कि पिछले साल यानि 2020 में अनंत सिंह के पुश्तैनी मकान लदमा से पुलिस ने छापेमारी के दौरान एके-47 गन और एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया था। इस मामले पर पिछले महीने यानि नवंबर 2021 में अनंत सिंह का बयान एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने दर्ज किया था। अनंत सिंह ने अपने बयान में कहा कि मेरा पुश्तैनी घर नदवां में है, मेरे पुश्तैनी घर की देखरेख (केयर टेकर) अनिल राम नहीं करता है और न ही उसे हम जानते हैं, मेरे पुश्तैनी घर से कुछ बरामद नहीं हुआ है।