Delhi: जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा- बरकरार रखें यथास्थिति

दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के अवसर पर हुई हिंसा के बाद हिंसा के आरोपियों के अतिक्रमण को उत्तरी दिल्ली नगर निगम के बुलडोजर से गिराने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।

बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का रोक
जहांगीरपुरी में हिंसा के आरोपियों के अतिक्रमण को बुलडोजर से गिराने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने आज 20 अप्रैल 2022 को फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम को फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि फिलहाल अतिक्रमण को गिराने की कार्रवाई को रोक देना चाहिए। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे, कपिल सिब्बल, पीवी सुरेंद्रनाथ और प्रशांत भूषण ने अदालत में पक्ष रखा। दुष्यंत दवे ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई को अवैध बताते हुए कहा कि अतिक्रमण को ढहाने के लिए बुलडोजर भेजने से पहले लोगों को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया यथास्थिति बनाए रखने का आदेश
दुष्यंत दवे ने कहा कि यह पूरी कार्रवाई पूरी तरह से अवैध है और किसी को भी नोटिस जारी नहीं किया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन वी रमन्ना की बेंच ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि दूसरे मामले के साथ ही कल इस पर सुनवाई की जाएगी। अदालत की ओर से कल सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश जारी किया जाएगा। ध्यान रहे कि जहांगीरपुरी में आज सुबह ही 9 बुलडोजर पहुंच गए थे और दंगे के आरोपियों के अतिक्रमण को गिराने की कार्रवाई शुरू हो गई थी, इस कार्रवाई से पहले बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई को रोक दी गई, बुलडोजर वापस लौट रहे हैं।

Load More Related Articles
Load More By RN Prasad
Load More In देश

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

संजय मल्होत्रा होंगे आरबीआई के नए गवर्नर, इससे पहले क्या थे मल्होत्रा?…जानिए

केंद्र की मोदी सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक यानि आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में संजय मल्होत…