वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा 25 मार्च से 31 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन जारी है। भारत सरकार ने एक नई वेबसाइट बना दी है, जहां देश भर के अलग-अलग राज्यों में यात्रा करने के लिए कोविड-19 ई-परमिट के लिए अप्लाई किया जा सकता है।
देश भर के कोविड ई-परमिट अप्लाई के लिए नई वेबसाइट लॉन्च
वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा 25 मार्च से 31 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन जारी है, इस बीच लॉकडाउन-4 के तहत केंद्र सरकार ने कई तरह की छूट दी है। भारत सरकार ने एक नई वेबसाइट बना दी है, जहां देश भर के अलग-अलग राज्यों में यात्रा करने के लिए कोविड-19 ई-परमिट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। http://serviceonline.gov.in/epass/वेब पेज को एनआईसी यानि नेशनल इंफर्मेटिक्स सेंटर ने डेवलप किया है। इस वेबसाइट पर अभी देश के 17 राज्यों के ई-परमिट के लिए अप्लाई किया जा सकता है।
इस परमिट को निश्चित कैटेगरी के तहत ही ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता
देश में ट्रैवल के लिए इस लॉकडाउन परमिट पास को ट्रैवल की कुछ निश्चित कैटेगरी के तहत ही ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है, इन कैटेगरी में स्टूडेंट्स, जरूरी सर्विसेज प्रोवाइडर, टूरिस्ट, तीर्थयात्री, इमरजेंसी/मेडिकल ट्रैवल तथा शादी शामिल हैं। वेबपेज पर दी गई जानकारी के मुताबिक, कोई इंडिविजुअल/ग्रुप इस सर्विस का इस्तेमाल कर मूवमेंट पास के लिए अप्लाई कर सकता है।
एप्लिकेंट को अनिवार्य जानकारियां देनी होंगी
जो लोग इस सर्विस के जरिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें अनिवार्य जानकारियां देनी होंगी, उन्हें ई-पास के लिए अप्लाई करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी भी जमा कराने की जरूरत होगी, इसके अलावा ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए एक ऐक्टिव मोबाइल नंबर भी जरूरी है।
एप्लिकेंट को यात्रा करते समय ई-पास का सॉफ्ट या हार्ड कॉपी रखना जरूरी
वेब पेज पर एक बार ऐप्लिकेशन सबमिट करने के बाद एप्लिकेंट को एक रेफ्रेंस नंबर मिलता है, जिसे एप्लिकेंट ऐप्लिकेशन स्टेटस ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब पास जारी किया जाता है तो इस पर एप्लिकेंट का नाम, पता, वैलिडिटी तथा क्यूआर कोड रहता है। ई-पास जारी होने के बाद एप्लिकेंट के पास यात्रा करते समय सॉफ्ट या हार्ड कॉपी होनी चाहिए, ताकि जब सुरक्षाकर्मी ई-पास के बारे में पूछें तो आप उन्हें दिखा सकें।