केजरीवाल ने कहा- कोरोना के साथ रहने की आदत डालनी होगी, दिल्ली के लिए गाइडलाइंस जारी…जानिए !

वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा 25 मार्च से 31 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन जारी है, इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन-4 को लेकर दिल्ली के लिए गाइडलाइंस जारी की।

केजरीवाल ने लॉकडाउन-4 को लेकर गाइडलाइंस जारी की

वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा 25 मार्च से 31 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन जारी है, इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि लॉकडाउन-4 कैसा होगा, उन्होंने लॉकडाउन-4 को लेकर दिल्ली के लिए गाइडलाइंस जारी की। केजरीवाल ने कहा कि हमें कोरोना के साथ रहने की आदत डालनी होगी, हमें अर्थव्यवस्था को धीर-धीरे खोलना होगा।

लॉकडाउन हमेशा नहीं रह सकता- केजरीवाल

केजरीवाल ने कहा कि कोरोना अगले 1-2 महीने में तो खत्म नहीं होने वाला है, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आएगी तब तक ये खत्म नहीं होने वाला है, अब हमें कोरोना के साथ अपनी जिंदगी चलाने की आदत डालनी होगी, लॉकडाउन हमेशा नहीं रह सकता है। उन्होंने कहा कि कल केंद्र सरकार ने लॉकडाउन-4 के बार में कुछ गाइलडाइंस जारी की है, इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन में ढील देने का फैसला किया है, मुझे यकीन है कि कोरोना महामारी पर हम जीत हासिल करेंगे।

दिल्ली सरकार द्वारा जारी गाइलडाइंस (क्या रहेगा बंद तथा क्या खुलेगा)-

  • दिल्ली में मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सिनेमा हॉल, मॉल, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम तथा जिम बंद रहेंगे।
  • 20 यात्रियों के साथ डीटीसी की बसें चलेंगी, बस में यात्रियों के चढ़ने से पहले उनकी स्क्रीनिंग होगी।
  • 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के बाहर निकलने पर रोक रहेगी।
  • शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से निकलने की इजाजत नहीं होगी।
  • भीड़-भाड़ वाले खेल, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम बंद रहेंगे।
  • सभी धार्मिक संस्था, सैलून, पार्लर तथा स्पा बंद रहेंगे।
  • स्टेडियम तथा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे, लेकिन मैच के दौरान दर्शक उपस्थित नहीं होंगे।
  • ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा चलेंगे, लेकिन केवल 1 सवारी बैठेगी।
  • कैब, ग्रामीण सेवा आदि जैसे सार्वजनिक वाहन भी चलेंगे, लेकिन सिर्फ 2 सवारियां बैठेंगी
  • हर बार नई सवारी बैठाने से पहले ड्राइवर को यात्री के बैठने की जगह को सैनिटाइज करना होगा।
  • कार पूलिंग की इजाजत नहीं होगी।
  • सभी मार्केट खोलेजाएंगे, ऑड-ईवन के हिसाब से।
  • स्टैंड अलोन शॉप खुलेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान रखना होगा।
  • शादी के लिए 50 मेहमानों की अनुमति।
  • अंतिम संस्कार में 20 लोगों के रहने की अनुमति।
  • बॉर्डर पर हर तरह के मेडिकल स्टाफ को बिना रोक-टोक के आने-जाने दिया जाएगा।
  • मास्क पहन कर निकलना अनिवार्य है।
  • हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
  • जरूरी सामानों की सारी दुकानें रोज खुलेंगी।
  • निर्माण का काम कर सकते हैं, केवल दिल्ली के वर्कर्स को काम करने की इजाजत होगी।
  • रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी के लिए खुलेंगे।
  • हॉटस्पॉट इलाके में कोई एक्टिविटी नहीं होगी।
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