
वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने आज देशव्यापी अनलॉक-1 (लॉकडाउन-5) का ऐलान कर दिया है, अब देशव्यापी लॉकडाउन 30 जून तक लागू रहेगा, यह चौथा मौका है, जब देशव्यापी लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। ध्यान रहे कि देशव्यापी लॉकडाउन 25 मार्च से लगातार अब तक जारी है।
अनलॉक-1 (लॉकडाउन-5) की अवधि 1-30 तक
वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज देशव्यापी अनलॉक-1 (लॉकडाउन-5) का ऐलान कर दिया है, अब देशव्यापी लॉकडाउन 30 जून तक लागू रहेगा, यह चौथा मौका है, जब देशव्यापी लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। ध्यान रहे कि देशव्यापी लॉकडाउन 25 मार्च से लगातार अब तक जारी है। देशव्यापी अनलॉक-1 (लॉकडाउन-5) की अवधि 1 जून से 30 जून तक यानि 30 दिनों के लिए होगा।
रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा– केंद्रीय गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्रालय के शर्तों के मुताबिक, धार्मिक स्थल खुलेंगे। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी किए है, लॉकडाउन-5 को अनलॉक-1 का नाम दिया गया है। ध्यान रहे कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लागू लॉकडाउन-4 का कल यानि 31 मई को आखिरी दिन है, लॉकडाउन-4 की अवधि 18-31 मई तक, लॉकडाउन-3 की अवधि 4-17 मई तक, लॉकडाउन-2 की अवधि 15 अप्रैल से 3 मई तथा लॉकडाउन-1 की अवधि 25 मार्च से 14 अप्रैल तक थी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस–
- देश में 1-30 जून तक अनलॉक-1 की अवधि।
- लॉकडाउन-5 केवल कंटेनमेंट जोन में 1-30 जून की अवधि।
- कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी सेवाओं के लिए अनुमति होगी।
- तीन चरणों में लॉकडाउन में मिलेगी कई छूट।
- प्रथम चरण- सार्वजनिक स्थानों तथा पूजा के सार्वजनिक स्थान, होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल को 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी, इसके लिए एसओपी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करेगा।
- द्वितीय चरण- स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान आदि, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद खोले जाएंगे।
- तृतीय चरण- अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि के लिए तिथियों का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा।
- कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी छूट।
- एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरुरत नहीं होगी।
- केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक, आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर, पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच व्यक्तियों का आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।
- कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश के तहत मास्क तथा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
- गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र केबच्चों तथा 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को घरों में रहने के निर्देश।
- दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए मेट्रो सेवाओं को अगले नोटिस तक बंद रखा जाएगा।
- अंतरराज्यीय परिवहन पर रोक नहीं होगी, हालांकि राज्य सरकार चाहें तो इस परिवहन को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन इसके लिए पहले से लोगों को बताना होगा।
- सिर्फ जरूरी कार्य व स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ही बाहर निकलें.
- भीड़ लगाना मना होगा, शादियों के लिए ज्यादा से ज्यादा 50 लोग इकट्ठे हो पाएंगे।
- अंतिम संस्कार के लिए 20 से ज्यादा लोग इकट्ठे न हों।
- सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर प्रतिबंध जारी रहेगा, सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा, शराब का सेवन प्रतिबंधित रहेगा।
- जहां तक हो सके लोग घर से ही काम करें, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दें।
- कार्यस्थलों पर स्क्रीनिंग तथा हायजीन की पूरी व्यवस्था हो, सैनेटाइजेशन किया जाए।