
सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना की टेंशन बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त करने के मामले मंं केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राकेश अस्थाना को भेजा नोटिस
सुप्रीम कोर्ट आज 26 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया जिसमें गुजरात कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच ने केंद्र सरकार और राकेश अस्थाना को नोटिस जारी किया और एनजीओ ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ (सीपीआईएल) की याचिका पर उनसे 2 हफ्ते में जवाब मांगा है।
NGO ने की है अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ रिट
ध्यान रहे कि एनजीओ ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ ने 31 जुलाई 2021 को अपनी रिटायरमेंट से 4 दिन पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ एक रिट याचिका और अपील दायर की है। सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 18 नवंबर 2021 के निर्देश के अनुसार अपील दायर की है।
केंद्र सरकार की ओर से तुषार मेहता पेश हुए
इस दौरान केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और राकेश अस्थाना का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि वे 2 हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर 2021 को एनजीओ ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ से दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने को कहा था।
1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं अस्थाना
दरअसल, 12 अक्टूबर 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट ने राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा था कि उनके चयन में कोई अनियमितता या कमी नहीं थी। गौरतलब है कि 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना, जो सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे, उन्हें 1 साल के कार्यकाल के लिए गुजरात कैडर से केंद्र शासित प्रदेश कैडर में स्थानांतरित किए जाने के बाद 27 जुलाई 2021 को दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया था।