Delhi: पेशी के दौरान भाग सकता है शाहरुख, कोर्ट ने दिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने का आदेश

दिल्ली की अदालत ने दिल्ली पुलिस की आवेदन पर दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इसके साथ ही अपने आदेश की प्रति संबंधित तिहाड़ जेल अधीक्षक को भेजने का निर्देश दिया है।

दिल्ली दंगें का आरोपी है शाहरुख पठान
दिल्ली पुलिस ने साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान के हिरासत से भागने या उस पर विरोधी गुटों द्वारा हमला किए जाने की आशंका जताई है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट से कहा कि दिल्ली दंगे के आरोपी शाहरुख पठान पेशी के दौरान वह भाग सकता है या विरोधी दल उसपर हमला कर सकते हैं, उसे अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश करने की अनुमति दी जाए।

शाहरुख वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होगा पेश
कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की आवेदन पर शाहरुख पठान को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने इसके साथ ही अपने आदेश की प्रति संबंधित तिहाड़ जेल अधीक्षक को भेजने का निर्देश दिया है। ध्यान रहे कि शाहरुख पठान के खिलाफ फरवरी 2020 में जाफराबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज किया गया था।

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