केजरीवाल सरकार ने उत्तरी MCD पर लगाया 20 लाख रुपए का जुर्माना…जानिए क्यों ?

देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार पूरी तरह गंभीर दिख रही है। इसी के तहत केजरीवाल सरकार ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

उत्तरी एमसीडी पर लगा 20 लाख रुपए का जुर्माना
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 13 अक्टूबर को भलस्वा लैंडफिल साइट पर धूल नियंत्रण दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने को लेकर उत्तरी दिल्ली नगर निगम पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया। गोपाल राय ने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम उस स्थान पर धूल कण प्रदूषण को रोकने के लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को उत्तरी दिल्ली नगर निगम पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाने को कहा है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम को पानी के छिड़काव के लिए टैंकरों की संख्या तत्काल बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।

प्रदूषण को रोकने के लिए गाइडलाइंस जारी
गोपाल राय ने कहा कि हमने सभी सरकारी एवं निजी एजेंसियों को धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने वाले उपायों को अपनाने के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं, हमने सभी को 5 निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है, ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन 5 कदमों में निर्माण या ढांचा ध्वस्त किए जाने वाले स्थलों पर विंडशील्ड या अवरोधक लगाना, मलबे को तिरपाल से ढंकना, धूल को उड़ने से रोकने के लिए हरी जाल लगाना, पानी का छिड़काव करना और निर्माण सामग्री ले जा रहे ट्रकों को ढंकना शामिल है।

डीपीसीसी ने फिक्की पर लगाया 20 लाख का जुर्माना
ध्यान रहे कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी (डीपीसीसी) ने 10 अक्टूबर को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) पर तानसेन मार्ग की एक डेमोलिशन साइट पर धूल नियंत्रण मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। फिक्की को 15 दिनों के भीतर जुर्माना जमा करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही डीपीसीसी ने फिक्की को निर्देश दिया है कि वह दिल्ली में अपनी तानसेन मार्ग स्थित परियोजना स्थल पर एंटी स्मॉग गन लगाए बिना किसी भी डेमोलिशन ड्राइव को अंजाम न दे। डीपीसीसी ने इससे पहले फिक्की को डेमोलिशन साइट पर काम रोकने के लिए कहा था।

20000 वर्ग मीटर वाले साइट पर एंटी-स्मॉग गन जरूरी
गौरतलब है कि सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक, 20,000 वर्ग मीटर से बड़े निर्माण और डेमोलिशन साइट्स पर एंटी-स्मॉग गन स्थापित करना अनिवार्य है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 9 अक्टूबर को कहा था कि दिल्ली में 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में 30 साइटें हैं और इनमें से 6 साइटों में एंटी-स्मॉग गन नहीं हैं, इन सभी को काम बंद करने के लिए कहा गया है।

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