केंद्र सरकार ने लॉकडाउन-2 के लिए गाइडलाइंस जारी की…जानिए किस पर पाबंदी तथा किस पर छूट ?

वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन के अंतिम दिन 14 अप्रैल को देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर 3 मई, 2020 तक कर दिए जाने के बाद केंद्र सरकार ने  आज कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइंस जारी किए हैं।

लॉकडाउन-2 के लिए गाइडलाइंस जारी किया गया

वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन के अंतिम दिन 14 अप्रैल को देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर 3 मई, 2020 तक कर दिए जाने के बाद केंद्र सरकार ने  आज कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइंस जारी किए हैं। लॉकडाउन-2 के दौरान इस गाइडलाइंस में देश में किन गतिविधियों, सेवाओं पर बंदिशें बरकरार रहेंगी और किन्हें छूट मिलेगी, इसे बताया गया है। केंद्र सरकार के इस गाइडलाइंस में हॉटस्पॉट वाले इलाके में लॉकडाउन को लेकर किसी तरह की छूट नहीं होगी, छूट का आधार क्या होगा, उसके लिए शर्तें क्या होंगी, किन-किन चीजों पर पाबंदियां रहेंगी तथा 20 अप्रैल से किन-किन चीजों को छूट मिलेगी, इसका विस्तार से चर्चा है।

इन पर पाबंदी जारी-

पब्लिक ट्रांसपोर्ट तथा पब्लिक प्लेस पहले की तरह ही बंद रहेंगे

  • लॉकडाउन-2 के दौरान भी सभी तरह के सार्वजनिक यातायात और सार्वजनिक स्थानों को खोलने पर 3 मई, 2020 तक रोक है, यानि इस दौरान बस, ट्रेन, मेट्रो, फ्लाइट, ऑटो, कैब, टैक्सी आदि के चलने पर पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

सार्वजनिक जगह पर थूकना पड़ेगा लोगों को महंगा

  • लॉकडाउन-2 के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना एक दंडनीय अपराध बन गया है तथा शराब, गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लागू है।

दफ्तर तथा सार्वजनिक जगहों पर चेहरे को ढकना अनिवार्य

  • लॉकडाउन-2 के दौरान दफ्तर और सार्वजनिक जगहों पर चेहरे को ढकना अनिवार्य कर दिया गया है।

हॉटस्पॉट इलाके में केवल जरूरी सामान ही उपलब्ध कराएं जाएंगे

  • लॉकडाउन-2 के दौरान कोरोना हॉटस्पॉट वाले इलाके में केवल जरूरी सामान ही उपलब्ध कराएं जाएंगे।

शिक्षण संस्थान, मॉल, सिनेमा हॉल सभी बंद रहेंगे

  • लॉकडाउन-2 के दौरान शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिमखाने, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार आदि जैसे सार्वजनिक स्थान भी 3 मई, 2020 तक बंद रहेंगे।

सभी तरह की गेदरिंग पर प्रतिबंध रहेंगे

  • लॉकडाउन-2 के दौरान सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल 3 मई, 2020 तक जनता के लिए बंद रहेंगे।

इन पर मिलेगी छूट-

केंद्र सरकार के ये विभाग बिना पाबंदी के काम करेंगे

  • लॉकडाउन-2 के दौरान रक्षा, अर्द्धसैनिक बल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन, एनआईसी, एफसीआई, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र तथा सीमा शुल्क ऑफिस बिना किसी पाबंदी के काम करेंगे।

केंद्र सरकार के सीनियर अफसरों की 100 फीसदी हाजिरी जरूरी

  • सभी मंत्रालय और विभाग डिप्टी सेक्रेटरी से ऊपर के अधिकारियों के साथ 100 फीसदी हाजिरी के साथ काम करेंगे। इसमें कहा गया है कि बाकी के अधिकारी और कर्मचारी आवश्यकता के अनुसार, 33 प्रतिशत तक की उपस्थिति के साथ काम करेंगे।

राज्य सरकारों के दफ्तर एक तिहाई स्टाफ के साथ खुलेंगे

  • केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों तथा और केंद्र शासित राज्यों को भी निर्देश दिया गया है कि ग्रुप-ए तथा ग्रुप-बी सर्विसेस को छोड़कर नीचे के कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार, 33 फीसदी तक ही बुलाएं।

रेल और सड़क मार्ग से माल ढुलाई को छूट रहेगी

  • लॉकडाउन-2 के दौरान पोस्टल सर्विसेस को बंदिशों से मुक्त रखा गया है।
  • रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन को छूट दी गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को छूट मिलेगी

  • लॉकडाउन-2 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधियों को सीमित दायरे में इजाजत दी गई है।
  • गाइडलाइंस के मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्र में इंडस्ट्री को मुक्त रखा गया है, लेकिन शर्त यह है कि वह शहरी एमसीडी के क्षेत्र में नहीं आता हो।
  • जिन क्षेत्रों को रियायत दी गई है, उसमें स्पेशल इकॉनमिक जोन भी शामिल हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना होगा।

आईटी, हार्डवेयर, सड़क निर्माण, कोयला उद्योग को भी छूट मिलेगी

  • लॉकडाउन-2 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण, आईटी, हार्डवेयर, कोयला उद्योग, खान उद्योग, तेल रिफाइनरी इंडस्ट्री, पैकेजिंग इंडस्ट्री तथा जूट उद्योग को राहत दी गई है। ये सभी उद्योग 20 अप्रैल, 2020 से काम कर सकेंगे।
  • इसके साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भट्ठे चलाने को भी इजाजत दी गई है, सड़क निर्माण, सिंचाई प्रोजेक्ट और बिल्डिंग निर्माण कार्य को भी प्रतिबंध के दायरे से मुक्त कर दिया गया है।

कृषि क्षेत्र को लॉकडाउन की बंदिशों से मुक्त कर दिया गया है

  • लॉकडाउन-2 के दौरान लोगों को कम से कम असुविधा हो, इसीलिए सीमित गतिविधि की इजाजत दी गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग तथा अन्य गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन किए जाने की शर्त पर।
  • सभी प्रकार की हेल्थ सर्विसेस को छूट दी गई है, दवाइयों के मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग को इजाजत दी गई है।
  • सभी तरह की खेती बारी को मुक्त रखा गया है, मंडियों को इस से रियायत दी गई है, कृषि क्षेत्र से संबंधित दुकानों को खुलने की इजाजत दी गयी है।
  • कृषि से संबंधित मशीन और कलपुर्जे की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है, बागबानी गतिविधियों को भी छूट दी गई है।

लॉकडाउन के दौरान मछली पालन तथा पशु पालन को छूट

  • लॉकडाउन-2 के दौरान मछ्ली पालन को पूरी तरह छूट दी गई है।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जाने वाला मनरेगा को पूरी तरह छूट दी गई है।
  • गाइडलाइन के मुताबिक, गैस, तेल, एलपीजी, पीएनजी के उत्पादन और वितरण को छूट दी गई है, पॉवर सेक्टर को पूरी तरह से मुक्त रखा गया है।

किराने की दुकानों के साथ-साथ इनको भी भी छूट

  • लॉकडाउन-2 के दौरान किराने की दुकान, फल, सब्जियों की दुकानें तथा ठेले, मिल्क बूथ, अंडे, मांस तथा मछली की दुकान खुली रहेंगी।

दवा, मेडिकल डिवाइसेज बनाने वाले यूनिट को छूट

  • लॉकडाउन-2 के दौरान दवा, चिकित्सा उपकरण बनाने वाले यूनिट 20 अप्रैल, 2020 से खुलेंगे, साथ ही ऐम्बुलेंस खरीदने समेत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कार्य भी शुरू होगा।

प्लंबर, मकैनिक्स को भी छूट दी गई है

  • लॉकडाउन-2 के दौरान इलेक्ट्रिक, आईटी, मोटर मैकेनिक, प्लंबर, कारपेंटर इन सब को छूट दी गई है। ये सभी लोग 20 अप्रैल, 2020 से सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए अपना काम जारी रख सकते हैं।

हाईवेज पर ढाबों को खोलने की इजाजत

  • लॉकडाउन-2 के दौरान हाईवेज पर चलने वाले ढाबे खुले रहेंगे, इसके अलावा ट्रक मरम्मत की दुकानें भी खुली रहेंगी, लॉकडाउन-1 इन्हें छूट नहीं थी इस वजह से ट्रकर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते एनएचआईए को टोल प्लाजों पर ट्रक ड्राइवरों और उनके सहायकों के लिए खाने-पीने का इंतजाम करना पड़ता था।

भारत में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या 12 हजार के पार

गौरतलब है कि अब तक भारत में कोरोना वायरस पॉजिटिव केसों की कुल संख्या 12 हजार को पार कर चुकी है, कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1445 हो गई है, जबकि कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या 405 हो चुकी है। अब तक पूरे विश्व में कोरोना पॉजिटिव केसों की कुल संख्या करीब 20 लाख, 25 हजार पहुंच चुकी है तथा इससे मरने वालों की संख्या करीब 1 लाख, 29 हजार पहुंच चुकी है। विश्व में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसों की कुल संख्या अमेरिका में करीब 6 लाख 15 हजार पहुंच चुकी है, जबकि इससे मरने वालों की संख्या यहां करीब 26 हजार हो चुकी है।

 

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