
केंद्र सरकार ने पीपीएफ अकाउंट का एक्सटेंशन चाहने वाले सब्सक्राइवर के लिए नियम अब और आसान कर दिया है। केंद्र सरकार ने कोरोना के चलते लॉकडाउन की वजह से पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड कराने के लिए जमा किए जाने वाले आवेदन की डेडलाइन बढ़ा दी है।
पीपीएफ अकाउंट का एक्सटेंशन चाहने वालों के लिए नियम अब और आसान
केंद्र सरकार ने पीपीएफ अकाउंट का एक्सटेंशन चाहने वाले सब्सक्राइवर के लिए नियम अब और आसान कर दिया है। केंद्र सरकार ने कोरोना के चलते लॉकडाउन की वजह से पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड कराने के लिए जमा किए जाने वाले आवेदन की डेडलाइन बढ़ा दी है। एक वर्ष के ग्रेस पीरियड के साथ जिन पीपीएफ सब्सक्राइवर के आवेदन की डेडलाइन लॉकडाउन के दौरान पड़ रही थी, वे अब रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी से 31 जुलाई, 2020 तक आवेदन कर सकेंगे। अब आप पीपीएफ एक्सटेंशन फॉर्म की ओरिजिनल कॉपी संबंधित ऑपरेटिंग एजेंसी में जमा कर सकते हैं।
पीपीएफ अकाउंट के मैच्योर होने के बाद भी इसे 15 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है
ध्यान रहे कि पीपीएफ अकाउंट 15 वर्ष में मैच्योर होता है तथा इसके बाद इसे 5-5 वर्ष के ब्लॉक में 15 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। आप चाहें तो इसमें पैसा जमा कर सकते हैं या नहीं भी, फिर भी यह चलता रहेगा, आपके खाते पर पीपीएफ अकाउंट के बंद होने तक ब्याज मिलता रहेगा। अगर पीपीएफ अकाउंट होल्डर मैच्योरिटी के बाद भी अपना अकाउंट जारी रखना चाहते हैं तो उसे मैच्योरिटी के 1 वर्ष के अंदर एच फॉर्म भरना होगा, लेकिन पीपीएफ खाते में जमा किया हुआ नया डिपोजिट आयकर की धारा 80 सी के तहत डिडक्शन के तहत नहीं आएगा। अगर पीपीएफ अकाउंट होल्डर अपने खाते को बंद नहीं करता है या यह फॉर्म जमा नहीं करता है तो इसमें आगे पैसा जमा नहीं किया जा सकेगा, लेकिन जो बैलेंस है उस पर ब्याज मिलता रहेगा।