केंद्र सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन के बीच सभी तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति दी, शर्तें लागू

वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम के लिए 25 मार्च से 3 मई तक 40 दिनों के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने पिछले एक महीने से जारी लॉकडाउन के बीच देश के लाखों दुकानदारों तथा आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए 25 अप्रैल से सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 अप्रैल से सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति दी

वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम के लिए 25 मार्च से 3 मई तक 40 दिनों के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले एक महीने से जारी लॉकडाउन के बीच देश के लाखों दुकानदारों तथा आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए 25 अप्रैल से यानि आज से सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। खुलने वाले इस दुकानों में जरूरी तथा गैर जरूरी सामान की दुकानें शामिल हैं, इन दुकानों में काम करने वालों को लॉकडाउन के लिए जारी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। ध्यान रहे कि शॉपिंग मॉल्स तथा मार्केट कांप्लेक्स को खोलने की अनुमति अभी भी नहीं है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल को जारी गाइडलाइंस में संशोधन किया

24 अप्रैल को मध्य रात्रि के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल, 2020 को जारी अपने गाइडलाइंस में संशोधन करते हुए कहा कि देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान देश के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में दुकानें और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत और नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में मौजूद आवासीय परिसरों व गली मोहल्ले की दुकानों के साथ ही एकल दुकानें खोलने की अनुमति होगी। ध्यान रहे कि केंद्रीय गृह मंत्रालय का यह आदेश ऐसे समय में आया है, जब इस्लाम धर्म का पवित्र महीना रमजान आज से शुरू हुआ है।

इन दुकानों में 50 प्रतिशत स्टाफ ही काम करेंगे

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में यह कहा है कि खुलने वाले इन दुकानों में 50 प्रतिशत स्टाफ ही काम करेंगे, उन्हें शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा  लॉकडाउन की शर्तो का पालन करना होगा। 25 मार्च से बंद देश के सभी तरह की दुकानें खुलने से अब लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

हॉटस्पॉट तथा कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि हॉटस्पॉट तथा कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है, वहां की दुकानें पहले की तरह ही बंद रहेंगे। मल्टी तथा सिंगल ब्रांड के मॉल्स में मौजूद दुकानें नहीं खुलेंगी, नगर निगम क्षेत्र में आस-पड़ोस की दुकानें खोलने की अनुमति होगी, परंतु लेकिन निगम क्षेत्र में मार्केट परिसर में मौजूद दुकानें नहीं खुलेंगी।

पहले केवल जरूरी सामान की दुकानों को ही खोलने की इजाजत थी

ध्यान रहे कि देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि के दौरान केवल जरूरी सामान वाले दुकानों को ही खोलने की इजाजत थी, इसमें किराने दुकान, सब्जी दुकान, फल की दुकान, मिल्क बुथ, दवाई की दुकान शामिल हैं। अब देशभर में सभी जरूरी तथा गैर जरूरी दुकानों को खोलने की इजाजत मिलने के बाद उम्‍मीद है कि कारोबार धीरे-धीरे एक बार फिर से पटरी पर लौटेगी। इससे पहले 21 अप्रैल को केंद्र सरकार ने आवश्यक कदम उठाते हुए स्कूली पुस्तकों की दुकानों को खोलने की अनुमति दी थी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार, कुछ शर्तें भी लागू हैं-  

  • सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए।
  • दुकानों में सिर्फ 50 प्रतिशत स्टाफ ही काम कर सकेगा।
  • दुकानों के स्टाफ को मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
  • दुकानदार तथा ग्राहक को शारीरिक दूरी बनाए रखना जरूरी है।

सलून, पॉर्लर, शराब दुकान तथा रेस्तरां खोलने की इजाजत नहीं

ध्यान रहे कि देशव्यापी लॉकडाउन के बीच आज दुकानें खोलने को लेकर कुछ कंफ्यूजन बना हुआ था, उसे आज दोपहर में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दूर करने की कोशिश तथा कहा कि सभी तरह की दुकानें खोलने के आदेश में सलून, पॉर्लर, शराब की दुकान तथा रेस्तरां खोलने की इजाजत नहीं दी गई है।

भारत में कोरोना पॉजिटिव केस 24,500 के पार, मरने वालों की संख्या 780 पहुंची

गौरतलब है कि अब तक भारत में कोरोना वायरस पॉजिटिव केसों की संख्या 24,500 से ज्यादा हो चुकी है, कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 5498 हो गई है, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या 780 हो चुकी है। अब तक पूरे विश्व में कोरोना पॉजिटिव केसों की कुल संख्या 28 लाख 33 हजार को पार कर चुकी है तथा इससे मरने वालों की संख्या करीब 1 लाख, 97 हजार पहुंच चुकी है। विश्व में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसों की कुल संख्या अमेरिका में करीब 9 लाख 25 हजार पहुंच चुकी है, जबकि इससे मरने वालों की संख्या यहां करीब 52,200 हो चुकी  है।

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