केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश, फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों, श्रद्धालु आदि को अपने घर लौटने की मिली अनुमति

वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम के लिए 25 मार्च से 3 मई तक 40 दिनों के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने देश के अलग-अलग जगहों पर फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों, श्रद्धालुओं, मरीजों को अपने घर वापस लौटने की अनुमति दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसको लेकर देश के सभी  राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को एक आदेश जारी किया है।

फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों, श्रद्धालु आदि को अपने घर लौटने की मिली अनुमति

वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम के लिए 25 मार्च से 3 मई तक 40 दिनों के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने देश के अलग-अलग जगहों पर फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों, श्रद्धालु को अपने घर वापस लौटने की अनुमति दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज जारी अपने आदेश में कहा है कि देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहां फंसे लोगों को उनके गृह राज्यों में भेजने तथा दूसरी जगहों से अपने-अपने नागरिकों को लाने के लिए स्टैंडर्ड प्रॉटोकॉल तैयार करें, यानि अब हर राज्य दूसरे प्रदेशों में फंसे अपने नागरिकों को वापस ला सकते हैं तथा अपने यहां फंसे दूसरे राज्यों के नागरिकों को उनके घर भेज सकते हैं।

25 मार्च से लागू देशव्यापी लॉकडाउन के कारण लोग फंसे

ध्यान रहे कि कोरोना महामारी के चलते 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन लागू है जिसके चलते देश के अलग-अलग हिस्सों में मजदूर, छात्र, पर्यटक, मरीज आदि लोग पंस गए हैं, जिसके कारण इन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते देश के राज्य सरकारों में लगातार आरोप-प्रत्यारोप भी जारी है, लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस आदेश के बाद राज्यों के बीच बहस की राजनीति भी खत्म होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दूसरे राज्यों में फंसे अपने नगरिकों को लाने तथा अपने राज्यों में फंसे दूसरे राज्यों के नागरिकों को भेजने कुछ गाइडलाइंस भी जारी किया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस

  • सभी राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश इस काम के लिए राज्य नोडल अधिकारी की नियुक्ति करें, जो गाइडलाइंस, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंचने वाले लोगों का ब्योरा भी रखा जाए।
  • जिन राज्यों के बीच लोगों की आवाजाही होनी है, वहां के नोडल अधिकारी एक दूसरे से संपर्क कर सड़क के जरिए लोगों की आवाजाही सुनिश्चित करेंगी।
  • जो लोग जाना चाहेंगे, उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, अगर उनमें कोरोना वायरस के कोई लक्षण नहीं दिखेंगे, तो उन्हें जाने की अनुमति होगी।
  • लोगों की आने-जाने के लिए बसों का उपयोग किया जा सकेगा, बसों को सैनिटाइज करने के बाद उसमें सोशल डिस्टेसिंग के नियम के मुताबिक ही लोगों को बिठाया जाएगा।
  • कोई भी राज्य इन आने-जाने वाले बसों को अपनी सीमा में प्रवेश करने से नहीं रोकेंगे तथा उन्हें गुजरने की अनुमति देंगे।
  • लोगों को अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद लोकल हेल्थ अथॉरिटीज की ओर से जांच की जाएगी, बाहर से आए लोगों को घूमने-फिरने की अनुमति नहीं होगी तथा उन्हें होम क्वारंटाइन में ही रहना होगा, जरूरत पड़ी तो उन्हें हॉस्टिलों तथा स्वास्थ्य केंद्रों में भी भर्ती किया जा सकता है, उनकी समय-समय पर जांच होती रहेगी।

भारत में कोरोना पॉजिटिव केस 33 हजार के पार, मरने वालों की संख्या 1079 पहुंची

गौरतलब है कि अब तक भारत में कोरोना वायरस पॉजिटिव केसों की संख्या करीब 33 हजार से ज्यादा हो चुकी है, कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 8437 हो गई है, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या 1079 हो चुकी है। अब तक पूरे विश्व में कोरोना पॉजिटिव केसों की कुल संख्या 31 लाख 84 हजार को पार कर चुकी है तथा इससे मरने वालों की संख्या 2 लाख, 25 हजार को पार कर चुकी है। विश्व में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसों की कुल संख्या अमेरिका में करीब 10 लाख, 46 हजार पहुंच चुकी है, जबकि इससे मरने वालों की संख्या यहां करीब 60,100 हो चुकी  है।

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