ज्ञानवापी मस्जिद केस: मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज, हिंदू पक्ष के हक में आया फैसला

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में दायर वाद सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर आज वाराणसी जिला जज की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। वाराणसी की अदालत ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला दिया है, अदालत ने अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी, अदालत ने पांचों महिला हिंदू पक्षकार के पक्ष में फैसला सुनाया है।

कोर्ट ने मामले को सुनवाई योग्य बताया
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज 12 सितंबर 2022 वाराणसी की अदालत ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला दिया है, कोर्ट ने अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी, कोर्ट ने पांचों महिला हिंदू पक्षकार के पक्ष में फैसला सुनाया। ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी विवाद मामले में फैसला सुनाते हुए जिला जज जस्टिस अजय कृष्ण विश्वेश की एकल पीठ ने मामले को सुनवाई योग्य बताया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर 2022 को होगी।

अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी
अदालत के फैसले के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि जिला अदालत ने मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका 7 रूल 11 को खारिज कर दिया, यह एक बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने यह माना है कि मामला सुनवाई योग्य है और इस मामले में 1991 का वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता, अब इस मामले में 22 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। विष्णु जैन ने कहा कि इस मामले से जुड़ी पूरी लीगल टीम आज ही काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करने जाएगी।

कोर्ट द्वारा 7/11 प्रार्थना पत्र खारिज
अदालत ने अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी द्वारा दिए गए 7/11 के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया, हालांकि अभी भी इस मामले में हाई कोर्ट और सु्प्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद पक्ष के अधिवक्ता विकल्पों पर विचार कर रहे हैं।

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