
वैश्विक महामारी कोविड-19 का मार झेल रहे देशवासियों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। एनपीएस खाता धारक अब कोविड-19 के इलाज के खर्च के लिए आंशिक निकासी कर सकते हैं।
एनपीएस खाता धारक आंशिक निकासी कर सकेंगे
वैश्विक महामारी कोविड-19 का मार झेल रहे देशवासियों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने एनपीएस खाता धारकों को अब कोविड-19 के इलाज के खर्च के लिए आंशिक निकासी की इजाजत दे दी है। पीएफआरडीए यानि पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने आज बताया कि एनपीएस यानि राष्ट्रीय पेंशन योजना के खाता धारक कोविड-19 के इलाज के खर्चों के लिए अब आंशिक निकासी कर सकते हैं।
एपीवाई के खाता धारक नहीं कर सकेंगे निकासी
पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने कहा कि एनपीएस के खाता धारकों को कोविड-19 के इलाज के लिए आंशिक निकासी की इजाजत दी जा रही है, यह इजाजत जरूरत पड़ने पर खाता धारकों, उनके जीवनसाथी, उनके बच्चों, उनके आश्रित माता-पिता के इलाज के लिए दी जा सकती है। पीएफआरडीए ने कहा कि यह आंशिक निकासी की सुविधा अटल पेंशन योजना के खाता धारकों के लिए नहीं होगी। गौरतलब है कि वर्तमान में अटल पेंशन योजना के खाता धारकों के लिए आंशिक निकासी का कोई प्रावधान नहीं है।
एनपीएस खाता धारकों की संख्या 1 करोड़ 35 लाख
ध्यान रहे कि पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के दो प्रमुख पेंशन योजनाएं हैं- राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) तथा अटल पेंशन योजना (एपीवाई)। राष्ट्रीय पेंशन योजना तथा अटल पेंशन योजना के कुल खाता धारकों की संख्या वर्तमान में करीब 3 करोड़ 46 लाख है, जिसमें अटल पेंशन योजना के खाता धारकों की संख्या खाता धारकों की संख्या करीब 2 करोड़ 11 लाख है, जबकि राष्ट्रीय पेंशन योजना के खाता धारकों की संख्या 1 करोड़ 35 लाख है। गौरतलब है अब तक भारत में कोरोना वायरस पॉजिटिव केसों की कुल संख्या 6800 को पार कर चुकी है, जबकि कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या 229 हो चुकी है।